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Daily-current-affairs / 06 Dec 2023

संसदीय समितियों की भूमिका और संवैधानिक निहितार्थ - डेली न्यूज़ एनालिसिस

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तारीख Date : 7/12/2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर2- राजव्यवस्था- संसद

की-वर्ड: स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ, 'अनैतिक आचरण' और 'विशेषाधिकारों का उल्लंघन', केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, फास्ट-ट्रैक अदालतें

सन्दर्भ:

  • संसदीय प्रणाली अपने सदस्यों के बीच नैतिक आचरण और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा ही एक तंत्र है आचार समिति, जिसका काम सांसदों के नैतिक आचरण की निगरानी करना है।
  • हाल ही के एक घटनाक्रम; जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद (MP) महुआ मोइत्रा को लोकसभा की आचार समिति द्वारा एक गंभीर जांच का सामना करना पड़ रहा हैं; से आरोपों की प्रकृति और संभावित निष्कासन के संवैधानिक आधारों के बारे में सवाल उठ रहे हैं।


संसदीय समितियों का वर्गीकरण:

  • संसदीय समितियों को मुख्य रूप से स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • स्थायी समितियां प्रकृति में स्थायी होती हैं और लगातार काम करती रहती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं और कार्य पूरा होने पर भंग हो जाती हैं।
  • स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, पूछताछ करने वाली समितियां, जांच और नियंत्रण करने वाली समितियां, सदन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियां और हाउस-कीपिंग समितियां आदि शामिल हैं।
  • तदर्थ समितियों को जांच समितियों और सलाहकार समितियों में वर्गीकृत किया गया है।

संसदीय समितियों का महत्व:

  • संसदीय समितियां विधायी निर्णय लेने के साथ-साथ उन सांसदों को विशेषज्ञता भी प्रदान करती हैं जिनके पास विशिष्ट मुद्दों पर विशिष्ट ज्ञान की कमी हो सकती है।
  • लघु-संसद के रूप में कार्य करने वाली इन समितियों में आनुपातिक रूप से विभिन्न दलों के निर्वाचित सांसद शामिल होते हैं।
  • ये सभी सदस्य सावधानीपूर्वक कार्य करने, सम्बन्धित बिलों की बारीकी से जांच करने और जनता सहित अन्य बाह्य हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।
  • हालांकि इन समिति की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, तथापि उनकी रिपोर्टें एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाती हैं, जिससे सरकार पर विवादास्पद प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का दबाव बनता है।
  • इस समिति की बंद कमरे में होने वाली चर्चाएं सार्वजनिक दृष्टि से दूर रहकर इसे गहन परीक्षण की अनुमति देती हैं।

डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक का एक केस स्टडी:

हाल के वर्षों की जांच करने पर, डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक समिति के योगदान का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

हाल के वर्षों में, डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक समिति के योगदान का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। 2017 में गठित न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 की नींव रखी। बाद में, पी.पी. चौधरी की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण विधेयक वापस ले लिया गया और 2022 में एक नया मसौदा डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया गया।

यह पुनरावृत्ति प्रक्रिया समितियों द्वारा प्रदान की गई अमूल्य अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करती है, जो डिजिटल रूप से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कानून को आकार देती है।

आचार समिति का आदेश:

  • वर्ष 2000 में स्थापित, लोकसभा की आचार समिति अपने सदस्यों के बीच 'अनैतिक आचरण' और 'विशेषाधिकारों के उल्लंघन' के मामलों की जांच के लिए एक जिम्मेदार निकाय के रूप में कार्य करती है।
  • संसद सदस्यों से बनी समिति, अन्य सदस्यों, आदि के माध्यम से बाहरी लोगों द्वारा या अध्यक्ष द्वारा संदर्भित शिकायतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करती है।
  • 'अनैतिक' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, यह समिति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वह यह निर्धारित करे कि कौन से कार्य इस योग्य हैं।
  • महुआ मोइत्रा से जुड़े मौजूदा परिदृश्य में, समिति ने कथित अनैतिक आचरण के लिए उनके निष्कासन की सिफारिश की है, जिसमें नकदी के बदले एक व्यवसायी की ओर से एक व्यापारिक घराने को निशाना बनाने के लिए अपने पद का उपयोग करने का आरोप भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, उस पर उक्त व्यवसायी के साथ अपने लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का भी आरोप है।

विशेषाधिकार समितियाँ:

  • आचार समिति अनैतिक आचरण के मामलों को देखती है तथा विशेषाधिकार समिति, या विशेष जांच समिति, किसी सदस्य के खिलाफ अधिक गंभीर आरोपों को संबोधित करती है।
  • उदाहरण के लिए वर्ष 1951 में गठित एक विशेष समिति ने एक सदस्य को वित्तीय लाभ के बदले प्रश्नों के माध्यम से व्यावसायिक हित को बढ़ावा देने का दोषी पाया। अन्य उदाहरण में , वर्ष 2005 में 'कैश फॉर क्वेरी' घोटाले में एक विशेष समिति ने दस लोकसभा सांसदों को निष्कासन की सिफारिश की थी।
  • अपनी जांच के दौरान, विशेषाधिकार समितियां संसदीय कार्यवाही की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में योगदान देती हैं कि सदस्य उनसे अपेक्षित नैतिक आचरण के मानकों को बनाए रखें।

संवैधानिक विचार:

  • भारतीय संविधान, अनुच्छेद 101 के तहत, एक सांसद द्वारा सीट खाली करने के आधार की रूपरेखा तैयार करता है। हालाँकि इसमें निष्कासन का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के परस्पर विरोधी निर्णयों ने इस मामले में जटिलता बढ़ा दी है।
  • राजा राम पाल बनाम माननीय अध्यक्ष (2007) के मामले में, अदालत ने विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए सदस्यों को निष्कासित करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा।
  • हालांकि, अमरिंदर सिंह बनाम विशेष समिति, पंजाब विधान सभा (2010) के मामले में, अदालत ने राज्य विधानसभा द्वारा निष्कासन को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के साथ संभावित संघर्षों पर प्रकाश डाला गया।
  • महुआ मोइत्रा के साथ मौजूदा स्थिति निष्कासन की उपयुक्तता और इसके संभावित प्रभावों के संबंध में संवैधानिक प्रश्नों को रेखांकित करती है।

निष्कासन से जुड़ी चुनौतियाँ:

  • 'पूछताछ के बदले नकद' के विशेष संदर्भ में महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाये गए आरोप निर्विवाद रूप से गंभीर हैं।
  • हालाँकि, सवाल उठता है कि क्या निष्कासन ऐसे कार्यों के लिए आनुपातिक सजा है ? इसके अलावा, क्या उनके निर्वाचन क्षेत्र के नागरिकों को अगले चुनाव या उप-चुनाव आयोजित होने तक प्रतिनिधित्व के बिना छोड़ दिया जाए?
  • मध्ययुगीन ब्रिटिश प्रथाओं में निहित सदन के विशेषाधिकार, हाउस ऑफ कॉमन्स को सत्तावादी प्रभाव से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
  • आधुनिक लोकतंत्र के समकालीन संदर्भ में, इन विशेषाधिकारों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व राजनीतिक कारणों से पूर्वाग्रह रहित बना रहे।

कानूनी जांच और फास्ट-ट्रैक अदालतों की आवश्यकता

  • संसदीय समिति की कार्यवाही, हालांकि आवश्यक है, फिर भी इसमें साक्ष्य अधिनियम के तहत आयोजित न्यायिक मामलों की विस्तृत प्रकृति का अभाव है।
  • महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति ने कानूनी जांच की सिफारिश की है, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पहले ही प्रारंभिक जांच दर्ज कर चुकी है।
  • चुनौतियों का समाधान करने और ऐसे मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना एक व्यावहारिक समाधान हो सकती है।
  • ये अदालतें, एक निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करते हुए, समयबद्ध तरीके से, संभावित रूप से 60 दिनों के भीतर सुनवाई कर सकती हैं।
  • यदि किसी सदस्य को ऐसे मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
  • हालाँकि, अगर वे दोषी नहीं पाए गए, तो वे सदन के सदस्य के रूप में अपना काम करना जारी रखेंगे।

निष्कर्ष

    एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था, "सत्र में कांग्रेस, जनता के प्रदर्शन पर कांग्रेस है, जबकि समिति कक्षों में कांग्रेस काम पर है।" यह भावना न केवल अमेरिका के लिए, बल्कि भारतीय संसद के लिए भी सही है। विभिन्न प्रकार के मुद्दों और कार्यों के साथ, संसदीय समितियां क्षेत्र-विशिष्ट चिंताओं को दूर करने और भारत में बहुपक्षीय वार्ता के सर्वोच्च मंच की कार्यक्षमता और गतिशीलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  • महुआ मोइत्रा के कथित अनैतिक आचरण और विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच; संसदीय समितियों, संवैधानिक प्रावधानों और एक निष्पक्ष एवं त्वरित कानूनी प्रक्रिया की आवश्यकता के बीच जटिल गतिशीलता पर गंभीर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
  • सदन की गरिमा को बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके लिए संवैधानिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मानदंडों की विकसित प्रकृति पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।
  • जैसे-जैसे स्थिति सामने आएगी, यह परिणाम निस्संदेह संसदीय नैतिकता और भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर चर्चा को आकार देगा।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

  1. विधायी निर्णय लेने में उनके महत्व पर विशेष ध्यान देने के साथ, भारतीय संसदीय प्रणाली में स्थायी समितियों और तदर्थ समितियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रदान करें।(10 अंक, 150 शब्द)
  2. महुआ मोइत्रा के कथित अनैतिक आचरण की आचार समिति की जांच के मामले को लेते हुए संसदीय समितियों के संवैधानिक निहितार्थों की जांच करें। संसदीय विशेषाधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा करें।(15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत- द हिंदू


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