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Daily-current-affairs / 08 Nov 2023

अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारत के निवेश माहौल पर मूल्यांकन अधिकारी बनाम नेस्ले मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय - डेली न्यूज़ एनालिसिस

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तारीख Date : 09/11/2023

प्रासंगिकता :जीएस पेपर 2- राजव्यवस्था - कराधान प्रणाली
जीएस पेपर 3 - भारतीय अर्थव्यवस्था - कराधान

की-वर्ड : एफडीआई, दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए), सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन),

सन्दर्भ:-

  • भारत में कराधान उपायों को लेकर बनी अनिश्चितता लंबे समय से बाह्य निवेशकों के लिए एक चिंता का विषय रही है। यह अनिश्चितता, जो न केवल कार्यकारी शाखा बल्कि न्यायपालिका के कार्यों को भी प्रभावित करती है, देश में काम करने वाले विदेशी व्यवसायों के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल का निर्माण करती है।
  • इस संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी सर्कल (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) नई दिल्ली, बनाम मेसर्स नेस्ले मामले में; भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णय का भारत में अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों और विदेशी निवेश पर व्यापक प्रभाव दिखता है।

एमएफएन और डीटीएए:-

  • सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन - एमएफएन) सिद्धांत इस विचार पर आधारित है, कि देशों को अपने सभी व्यापार भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी एक देश को "अधिक पसंदीदा" नहीं होना चाहिए,अर्थात किसी भी देश को किसी विशेष व्यापारिक भागीदार से आने वाली वस्तुओं या सेवाओं के साथ विशेष व्यवहार नहीं करना चाहिए।
  • दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) दो देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, यह अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान को रोककर दोनों देशों के बीच पूंजी निवेश, वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।

कर संधियों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन):

  • मूल्यांकन अधिकारी बनाम नेस्ले मामले में मामले में मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) खंड की व्याख्या और अनुप्रयोग के इर्द-गिर्द घूमती है, विशेष रूप से दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) के संदर्भ में, जिसमें भारत ने विभिन्न देशों के साथ शामिल है।
  • एमएफएन एक डीटीएए समझौते का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसका उद्देश्य कई देशों में काम करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अर्जित आय के दोहरे कराधान को रोकना है।
  • भारत ने नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड सहित कई देशों के साथ डीटीएए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सभी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सदस्य हैं।
  • इन समझौतों के लिए भारतीय संस्थाओं द्वारा इन देशों के निवासियों को भुगतान किए गए लाभांश पर 10% कर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, इन डीटीएए में एक एमएफएन प्रावधान शामिल है, जिसमें कहा गया है कि यदि भारत ओईसीडी सदस्य किसी तीसरे देश को सुविधाजनक कर उपाय प्रदान करता है, तो वही उपबंध नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड को उनके संबंधित डीटीएए के तहत प्रदान किया जाना चाहिए।
  • हालाँकि, जब हम स्लोवेनिया, कोलंबिया और लिथुआनिया जैसे देशों पर विचार करते हैं तो स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। जब भारत ने शुरू में इन देशों के साथ डीटीएए पर हस्ताक्षर किए, तो वे ओईसीडी के सदस्य नहीं थे। इसके बाद, ये राष्ट्र OECD के सदस्य बन गए।
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुरू में माना था कि एमएफएन प्रावधान के तहत, उदाहरण के लिए, भारत-स्लोवेनिया डीटीएए में दिए गए अधिमान्य कर उपचार को भारत-नीदरलैंड डीटीएए तक बढ़ाया जाना चाहिए।
  • फिर भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक अलग रुख अपनाया, यह तर्क देते हुए कि जब भारत-नीदरलैंड डीटीएए पर हस्ताक्षर किए गए थे, स्लोवेनिया ओईसीडी का सदस्य नहीं था। नतीजतन, स्लोवेनिया को दिए गए लाभ, जिसने बाद की तारीख में ओईसीडी सदस्यता प्राप्त की, भारत-नीदरलैंड डीटीएए पर लागू नहीं होते हैं।
  • इस फैसले से विदेशी निवेशकों पर अनुमानित 11,000 करोड़ रुपये का कर बोझ पड़ने की संभावना है और इससे पिछले मामले फिर से खुल सकते हैं।

संधि प्रावधानों को समय पर रोकना:

  • संधि के प्रावधानों पर समय रहते रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई चिंताएं पैदा कर दी हैं। भारत-नीदरलैंड डीटीएए समझौते उन देशों तक ही सीमित है जो संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के दिन ओईसीडी सदस्य थे।
  • ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्याख्या किसी अंतरराष्ट्रीय संधि में किसी शब्द का विश्लेषण करने के लिए घरेलू व्याख्यात्मक तकनीकों का उपयोग करती है। ऐसा दृष्टिकोण आर्थिक संधियों में एमएफएन खंड जैसे गैर-भेदभाव मानकों के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है।
  • एमएफएन यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से किसी एक द्वारा किसी तीसरे देश को भविष्य में दिया जाने वाला कोई भी लाभ उसके सभी संधि भागीदारों के लिए स्वचालित रूप से उपलब्ध हो जाए।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में द्वैतवाद बनाम अद्वैतवाद का सिद्धांत:

  • सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून में द्वैतवाद के सिद्धांत का भी पालन करता है, यह एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसे घरेलू स्तर पर तब तक लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इसे सक्षम कानून के माध्यम से नगरपालिका कानून में परिवर्तित नहीं किया जाता है।
  • भारतीय संविधान इस द्वैतवादी दृष्टिकोण के लिए प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय, कुछ मामलों में, स्पष्ट समावेश के बिना भी, घरेलू कानूनी प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय कानून को शामिल करने की अद्वैतवादी परंपरा की ओर झुक गया है।
  • अद्वैतवाद का यह बदलाव पीयूसीएल बनाम भारत, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, और पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ जैसे मामलों में स्पष्ट है। ये मामले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच "अनुकूलता की धारणा" या "स्थिरता की धारणा" स्थापित करते हैं।
  • इस धारणा का खंडन केवल तभी किया जा सकता है जब कोई घरेलू कानून स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून का खंडन करता हो। दूसरे शब्दों में, जब भी संभव हो, घरेलू कानून की व्याख्या ऐसे तरीके से की जानी चाहिए जो भारत के अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों के अनुरूप हो।
  • यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय कानून को अदालतों द्वारा बरकरार रखा जाए, नागरिकों और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए, तब भी जब विधायी और कार्यकारी शाखाओं ने इसे घरेलू कानून में शामिल करने के लिए काम नहीं किया है।
  • हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अपने तर्क में मामलों का संदर्भ नहीं देता है। नतीजतन, यह निर्णय विशाखा जैसे मामलों द्वारा शुरू की गई प्रगतिशील न्यायिक यात्रा के लिए एक चुनौती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कानून को गंभीरता से लेने के महत्व पर प्रकाश डाला।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ:

एमएफएन खंड की सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या, साथ ही डीटीएए में एमएफएन प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 90(1) के तहत एक अधिसूचना की आवश्यकता पर उसके आग्रह ने कई चिंताएं पैदा की हैं।

1. कार्यकारी शक्ति बनाम विधायी प्राधिकरण:

  • न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से कार्यकारी शाखा को घरेलू स्तर पर आवश्यक अधिसूचनाएँ जारी न करने का चयन करके अपने अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों को दरकिनार करने का अधिकार देता है।
  • यह न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को तर्कसंगत बनाता है बल्कि भारत को अंतरराष्ट्रीय कानून के अन्य उपकरणों, जैसे द्विपक्षीय निवेश संधियों के तहत अंतरराष्ट्रीय दावों के प्रति अतिसंवेदनशील बनाता है।
  • इस मामले में कार्यपालिका के विवेक से विदेशी निवेशकों के लिए असंगत और अप्रत्याशित कर व्यवहार हो सकता है, जिससे देश में संभावित निवेश में और बाधा आ सकती है।

2. भारत के निवेश माहौल पर प्रभाव:

  • स्थिर और पूर्वानुमेय कराधान वातावरण की तलाश करने वाले विदेशी निवेशकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्पन्न हुई अनिश्चितता से हतोत्साहित होने की संभावना है।
  • विदेशी निवेशकों पर भारी कर का संभावित बोझ पड़ने और पिछले मामलों के फिर से खुलने से भारत में निवेश करने की उनकी इच्छा पर असर पड़ सकता है।
  • यह, बदले में, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भारत के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है।

3. कानून के शासन को कमजोर करना:

  • इस निर्णय का भारत में कानून के शासन पर भी व्यापक प्रभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कानूनी पूर्वानुमेयता के सिद्धांत को कमजोर करता है, जो किसी देश की कानूनी प्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
  • विदेशी निवेशक सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने के लिए कानूनी निर्णयों की स्थिरता और निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं। जब कानूनी व्याख्याएं असंगत या अप्रत्याशित हो जाती हैं, तो यह कानूनी प्रणाली में विश्वास को खत्म कर देती है और आर्थिक विकास पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है।

निष्कर्ष:

मूल्यांकन अधिकारी बनाम नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों की व्याख्या और भारत के निवेश माहौल के संभावित परिणामों के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं बढ़ा दी हैं। संधि प्रावधानों को समय पर रोककर और एमएफएन प्रावधान के लिए घरेलू अधिसूचना की आवश्यकता की वकालत करके, निर्णय ने अनिश्चितता पैदा कर दी है और विदेशी निवेश को रोक सकता है। इसके अलावा, इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भारत के दृष्टिकोण को अधिक प्रगतिशील अद्वैतवादी परंपरा से संभावित समस्याग्रस्त द्वैतवादी परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरित कर दिया है।

विदेशी निवेशक, जो किसी देश की कर व्यवस्था में स्थिरता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता चाहते हैं, यदि वे कर उपचार को अप्रत्याशित और कार्यकारी विवेक के अधीन मानते हैं, तो वे भारत में निवेश करने में संकोच कर सकते हैं। इससे आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक विदेशी निवेश को आकर्षित करने की भारत की क्षमता में बाधा आ सकती है।
संक्षेप में, मूल्यांकन अधिकारी बनाम नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूरगामी प्रभाव हैं, न केवल अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए बल्कि भारत के निवेश माहौल और कानून के शासन के लिए भी।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

  1. 1. भारत के निवेश माहौल पर मूल्यांकन अधिकारी बनाम नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निहितार्थ और विदेशी निवेशकों पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करें। दोहरे कराधान बचाव समझौते (डीटीएए) में मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) खंड की भूमिका और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी व्याख्या का विश्लेषण करें। (10 अंक, 150 शब्द)
  2. 2. संधि प्रावधानों को समय पर रोकने और अंतरराष्ट्रीय कानून दायित्वों के संदर्भ में एमएफएन प्रावधान के लिए घरेलू अधिसूचना की आवश्यकता के लिए सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण के महत्व पर चर्चा करें। भारत में कानून के शासन पर इस निर्णय से उत्पन्न संभावित चुनौतियों और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के देश के प्रयासों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत- द हिंदू