प्रासंगिकता : GS पेपर 2: न्यायपालिका-न्याय
मुख्य बिन्दु : सेम सेक्स मैरिज, अर्बन एलीट, मानव अधिकार, एलजीबीटीक्यू
प्रसंग -
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल, 2023 को समान-लिंग विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।
- सवाल उठता है कि क्या समान-लिंग विवाह एक "शहरी अभिजात्य अवधारणा" है या अन्य संवैधानिक अधिकारों की तुलना में एक अभिन्न अधिकार है।
समलैंगिक विवाह के खिलाफ सरकार का तर्क:
- भारत सरकार का तर्क है कि समलैंगिक विवाह भारतीय परंपराओं, संस्कृति या विवाह की सामाजिक समझ के अनुरूप नहीं है।
- भारत सरकार का तर्क है कि समलैंगिक विवाह जैसी नई सामाजिक संस्था को पहचानने या बनाने की जिम्मेदारी न्यायपालिका के बजाय संसद में निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है।
- सरकार विवाह से संबंधित कानून को आकार देने में संसद की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसमें सहमति की आयु, विवाह की निषिद्ध डिग्री, न्यायिक अलगाव और तलाक जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं।
समलैंगिक विवाह के समर्थकों का तर्क:
- सरकार द्वारा इसे स्वीकार करने से इंकार करना समानता के संवैधानिक अधिकार और विवाहित विषमलैंगिक जोड़ों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में विवाह एक मौलिक अधिकार है।
- समान-लिंग विवाहों को मान्यता देना परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांतों के साथ संरेखित होगा और LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों का विस्तार करेगा।
- समलैंगिक विवाह केवल शहरी अभिजात वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए भी इसका महत्व है।
सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया:
- सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा।
- अदालत ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि समान-लिंग विवाह एक शहरी अभिजात्य अवधारणा है, इस बात पर जोर देते हुए कि संविधान लोकप्रिय या अनुभागीय नैतिकता के बजाय उनके निर्णय लेने का मार्गदर्शन करता है।
- इसे संबोधित करने के लिए संभावित रास्ते सुझाए, जैसे कि प्रशासनिक संशोधन, अधीनस्थ कानून में परिवर्तन, या विशेष विवाह अधिनियम को लिंग-तटस्थ करने के लिए पर्याप्त विधायी संशोधन।
वैश्विक परिदृश्य:
समलैंगिक विवाह के खिलाफ तर्क:
- विवाह को पारंपरिक रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच मिलन के रूप में समझा जाता है, और इस परिभाषा को बदलने से प्राकृतिक कानून की अवहेलना होगी और विवाह की संस्था कमजोर होगी।
- नागरिक संघ विवाह की परिभाषा में बदलाव किए बिना समलैंगिक जोड़ों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।
- समान अधिकारों की सीमाएँ हैं, और समलैंगिक विवाह की अनुमति विवाह के अन्य रूपों, जैसे बहुविवाह या रिश्तेदारों के बीच विवाह के लिए द्वार खोलेगी।
- बच्चों के विकास पर समान लिंग के पालन-पोषण के प्रभाव और सामाजिक मानदंडों के संभावित व्यवधान के बारे में चिंता व्यक्त की जाती है।
समलैंगिक विवाह के लिए तर्क:
- समलैंगिक जोड़ों को शादी के अधिकार से वंचित करना समान अधिकारों के सिद्धांतों के खिलाफ जाता है और भेदभाव का गठन करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन के अधिकार के हिस्से के रूप में विवाह करने का अधिकार शामिल है।
- विवाह एक व्यक्तिगत पसंद है जो व्यक्तियों को खुद को अभिव्यक्त करने, परिवार बनाने और विभिन्न अन्य स्वतंत्रताओं का आनंद लेने की अनुमति देता है।
- समान-सेक्स विवाह से इनकार करना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और यह LGBTQ+ व्यक्तियों को विवाह से जुड़े कानूनी संरक्षण और लाभों से वंचित करता है।
निष्कर्ष:
- भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर बहस समानता और परंपरा के परस्पर विरोधी विचारों के इर्द-गिर्द घूमती है। समर्थकों ने समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों में निहित एक मौलिक अधिकार के रूप में समलैंगिक विवाह की मान्यता के लिए तर्क दिया। विरोधी पारंपरिक मानदंडों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं और नागरिक संघों जैसे वैकल्पिक कानूनी व्यवस्थाओं के लिए तर्क देते हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बाद की विधायी कार्रवाई भारत में समलैंगिक विवाह का भविष्य तय करेगी।
मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:
- प्रश्न 1: भारत में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के खिलाफ भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर चर्चा करें। क्या आप उनके दृष्टिकोण से सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (10 अंक)
- प्रश्न 2: समलैंगिक विवाह के समर्थकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें, समानता के संवैधानिक अधिकार और LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए इसके निहितार्थ पर जोर दें। क्या आपको लगता है कि समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी करने के अधिकार से वंचित करना भेदभाव है? (15 अंक)
स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस