तारीख Date : 29/11/2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2-भारतीय राजनीति
मुख्य शब्द: विधि आयोग, सीजेआई, केशवानंद भारती मामला, अनुच्छेद 145
संदर्भ -
20 सितंबर, 2023 को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) D.Y. चंद्रचूड़ ने संविधान पीठों की स्थापना की योजनाओं की घोषणा की थी , जो सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में संभावित परिवर्तन का संकेत देता है। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब न्यायपालिका बढ़ते मामलों और न्यायिक नियुक्तियों की स्वायत्तता पर चिंताओं जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के 34 न्यायाधीशों के समक्ष 79,813 मामले लंबित हैं।
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः
उच्चतम न्यायालय के पुनर्गठन का विचार नया नहीं है। 1984 में 95वें विधि आयोग की रिपोर्ट ने उच्चतम न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजीत करने की वकालत की थी - संवैधानिक प्रभाग और कानूनी प्रभाग, इसे 1988 में 125वें विधि आयोग की रिपोर्ट में दोहराया गया था। इससे पहले भी, 1978 में, राजीव धवन ने अपनी पुस्तक, "द सुप्रीम कोर्ट अंडर स्ट्रेनः द चैलेंज ऑफ एरियर" में दो-विभाजन प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। इन सिफारिशों के बावजूद, संरचनात्मक सुधार निष्क्रिय रहे।
पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 2019 में भी इसी तरह की भावनाओं को दोहराया था, लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान प्रगति सीमित थी। लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश U.U. ललित के संक्षिप्त 74-दिवसीय कार्यकाल के दौरान 25 संविधान पीठ के मामलों को पांच-न्यायाधीशों की पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जो एक नए बदलाव का संकेत देता है। सीजेआई चंद्रचूड़ की हालिया घोषणा इसमे प्रगति करती प्रतीत होती है और सुप्रीम कोर्ट के संरचनात्मक संगठन पर फिर से विचार करने के लिए एक अवसर का निर्माण करती है।
संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन मामले
अनुच्छेद 145 (3) एक संविधान पीठ के लिए कम से कम पांच न्यायाधीशों को अनिवार्य करता है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, पाँच, सात और नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामलों का एक महत्वपूर्ण बैकलॉग है। अगर पीठ के समक्ष मामलों के महत्व की बात करें तो 4 अक्टूबर, 2023 को, सात-न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ ने इस बात पर विचार-किया था कि क्या वोट को प्रभावित करने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायकों को प्रतिरक्षा प्राप्त है? इस तरह के मामले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में ऐसी पीठों के महत्व को उजागर करते हैं।
नौ-न्यायाधीशों की पीठ का निर्माण प्रथम बार 1950 मे किया गया था, इस तरह की पीठ द्वारा अब तक 17 फैसले दिए गए हैं। हालाँकि, कई महत्वपूर्ण मामले, जिनमें दाउदी बोहरा बहिष्कार, पारसी बहिष्कार और सबरीमाला समीक्षा जैसी आवश्यक धार्मिक प्रथाओं से संबंधित मामले शामिल हैं, नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित हैं। यह बैकलॉग अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामलों के निर्णय को सुव्यवस्थित करने के लिए एक संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है।
विभाजनकारी कार्यः संवैधानिक बनाम अपीलीयः
संविधान के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय तीन क्षेत्राधिकारों के तहत काम करता हैः मूल, अपीलीय और समीक्षा। 1973 में केशवानंद भारती मामले ने अधिकार क्षेत्र की एक बुनियादी संरचना भी पेश की। वर्तमान में, न्यायालय एक स्पष्ट संरचनात्मक सीमांकन के बिना संवैधानिक (रिट और बुनियादी संरचना मामले) और अपीलीय (अपीलीय और समीक्षा मामले) कार्यों को एक साथ करता है। मास्टर ऑफ द रोस्टर के निर्देशों के तहत अलग-अलग शक्तियों की पीठें स्थापित की जाती हैं, जिससे अपीलीय कार्यों पर अधिक जोर दिया जाता है और संवैधानिक कार्यों की उपेक्षा होती है।
मिस्र, जर्मनी और इटली जैसे अन्य क्षेत्राधिकारों से प्रेरणा लेते हुए, जहां कार्यों को संस्थानों के बीच विभाजित किया जाता है, स्थायी संविधान पीठों की स्थापना के प्रस्ताव का उद्देश्य स्थिरता और न्यायिक स्थिरता लाना है। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत मामलों को अपीलीय और समीक्षा क्षेत्राधिकार के मामलों से अलग तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा।
क्षेत्रीय पीठः
सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण चिंता पहुंच से संबंधित है, इस पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश N.V. रमना ने 2021-2022 में अपने 16 महीने के कार्यकाल के दौरान प्रकाश डाला था। इस अवधि के दौरान कोई संविधान पीठ नहीं बनाई गई थी। पहुँच मे वृद्धि करने के लिए, सीजेआई रमना ने क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था , जिसमें दिल्ली पीठ संवैधानिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगी । इस प्रस्ताव का उद्देश्य न्यायालय के कार्यों को विकेंद्रीकृत करना और देश भर के नागरिकों के लिए न्याय को अधिक सुलभ बनाना है।
2009 में 229वें विधि आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्थित चार क्षेत्रीय पीठों का सुझाव दिया गया था। प्रत्येक में छह न्यायाधीश होंगे, यह गैर-संवैधानिक मुद्दों को संभालेंगे। दिल्ली में संविधान पीठ राष्ट्रीय महत्व के संवैधानिक मामलों पर काम करना जारी रखेगी। प्रस्ताव का उद्देश्य गैर-संवैधानिक मामलों के बैकलॉग को कम करना और सर्वोच्च न्यायालय को आबादी के एक व्यापक वर्ग के लिए अधिक सुलभ बनाना है।
डिजिटल कोर्ट रूमः क्षेत्रीय पीठों के लिए एक गेम-चेंजरः
पहले के प्रस्तावों ने बेंच को भौतिक रूप से स्थानांतरित करने का सुझाव दिया था,लेकिन महामारी द्वारा तेज किए गए डिजिटल अदालत कक्षों का आगमन एक अन्य व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ भौतिक स्थानांतरण की आवश्यकता के बिना कुछ अपीलीय पीठों को क्षेत्रीय पीठों के रूप में नामित करने के लिए इस तकनीकी प्रगति का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम संभावित रूप से सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँच में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर कर सकता है और समग्र दक्षता को बढ़ा सकता है।
आगे बढ़ने का एक व्यवहार्य मार्गः
प्रस्तावित संरचनात्मक सुधारों में दो प्रमुख पहलू शामिल हैं; संवैधानिक और अपीलीय कार्यों को अलग करना और क्षेत्रीय पीठों की स्थापना। पहले सुधार को संवैधानिक संशोधन से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरा सुधार अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में संशोधन कर हो सकता है।
सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल सभी भारतीयों के लिए एक अदालत होने के वादे को पूरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट को संरचनात्मक रूप से नया रूप देने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर सकता है। इन सुधारों को लागू करके, न्यायालय पहुंच को बढ़ा सकता है, लंबित मामलों को कम कर सकता है और अपनी भूमिका और कार्यों को स्पष्ट कर सकता है।
निष्कर्ष
सअलग-अलग शक्तियों के साथ संविधान पीठों की स्थापना करने की भारत के मुख्य न्यायाधीश, D.Y. चंद्रचूड़ की हालिया घोषणा सर्वोच्च न्यायालय में संभावित संरचनात्मक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, संविधान पीठ के मामलों में बैकलॉग और संवैधानिक और अपीलीय कार्यों के बीच स्पष्ट सीमांकन की आवश्यकता की जांच करते हुए, यह लेख स्थायी संविधान पीठों और क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत करता है। तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से डिजिटल अदालतों का लाभ उठाना, सुलभता के मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रस्तुत करता है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों में संशोधन के माध्यम से, सीजेआई चंद्रचूड़ के पास परिवर्तनकारी बदलाव की शुरुआत करने का अवसर है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट सभी नागरिकों के लिए सुलभ न्याय का एक प्रकाशस्तंभ बना रहे।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
- पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठन के लिए ऐतिहासिक प्रस्तावों का मूल्यांकन करें। सुधारों पर मुख्य न्यायाधीश D.Y चंद्रचूड़ की हालिया घोषणा के संभावित प्रभाव पर चर्चा करें। । (10 marks, 150 words)
- संविधान पीठ के मामलों में बैकलॉग पर जोर देते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक चुनौतियों का आकलन करें। स्थायी संविधान पीठों और डिजिटल अदालत कक्षों सहित प्रस्तावित सुधारों का मूल्यांकन करें और उनके प्रत्याशित लाभों पर चर्चा करें। (15 marks, 250 words)
Source- The Hindu