तारीख Date : 23/11/2023
प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2- सामाजिक न्याय- आरक्षण
कीवर्ड : हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16,, स्थानीय उद्योग
संदर्भ :
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को रद्द करके एक निर्णायक कदम उठाया है । यह कानून, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में राज्य के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करना था, को इस आधार पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि इसने राज्य के अधिकार को पार कर लिया और अन्य क्षेत्रों के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया था ।
न्यायालय के निर्णय ने भारत के भीतर "कृत्रिम दीवारों" के निर्माण के खिलाफ चेतावनी देते हुए ऐसे कानूनों के संभावित खतरों को रेखांकित किया है ।
कानून और उसकी चुनौती:
- नवंबर 2020 में पारित हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020, 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन की पेशकश करने वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणा के निवासियों के लिए 75% आरक्षण को अनिवार्य करता है। इस अधिनियम में कंपनियों, समाजों, ट्रस्टों और 10 या अधिक कार्यबल वाले विभिन्न प्रकार के नियोक्ताओं सहित संस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
- फ़रीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य हरियाणा-आधारित संघों ने कानून को चुनौती, देते हुए निम्नवत तर्क दिए :
- हरियाणा राज्य रोजगार के स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम, 2020 संविधान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन क्योंकि लोगों को भारत में कहीं भी काम करने का मौलिक अधिकार है।
- याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि निजी क्षेत्र की नौकरियाँ कौशल और योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। अधिनियम के तहत, निवास स्थान के आधार पर आरक्षण से यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाएगा कि सबसे योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सके।
- याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कानून ने संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर किया है, जिससे नागरिकों के निवास स्थान के आधार पर एक पदानुक्रम तैयार हो गया है।
- हरियाणा सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) का हवाला देते हुए कानून का बचाव किया, जो सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति देता है। हालाँकि, अदालत ने अंततः माना कि अधिनियम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का उल्लंघन करता है।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कानून मौजूद हैं, और सभी राज्यों को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संवैधानिक बहस अनुच्छेद 16(2) के बीच तनाव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सरकारी नौकरियों में जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 16(4), जो कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिए आरक्षण की अनुमति देता है।
संवैधानिक निहितार्थ और चुनौतियाँ:
- कानूनी विवाद नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जबकि अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति देता है, अनुच्छेद 19(1)(g) में निहित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय में संलग्न होने का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने रेखांकित भी किया है, निवास-आधारित सीमाएं थोपना इस व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन है।
- न्यायालय के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि अधिनियम ने संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, हरियाणा के बाहर के नागरिकों के लिए दोयम दर्जे का दर्जा बनाया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने हरियाणा से गैर-संबंधित व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को कम करने के राज्य के अधिकार पर भी सवाल उठाया।
अधिवास आरक्षण के पक्ष में तर्क:
- अधिवास आरक्षण के समर्थकों का तर्क है कि ये कानून सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर सुनिश्चित करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि ऐसे उपाय बेरोजगारी को संबोधित कर सकते हैं और आजीविका सुरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर हरियाणा जैसे उच्च बेरोजगारी दर वाले राज्यों में।
- हरियाणा की बेरोजगारी दर, जो 9% के साथ देश में चौथी सबसे ऊंची बेरोजगार दर है जो स्थानीय आबादी को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को उचित ठहराती है। अधिवास आरक्षण को सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की रक्षा करने, निवासियों के बीच अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जाता है।
- इसके अलावा,अधिवास आरक्षण को सामाजिक न्याय के एक रूप के रूप में देखा जा सकता है। इससे राज्य के वंचित वर्गों, जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अवसर मिल सकते हैं जो अन्य राज्यों में उन्हें मिलना मुश्किल हो सकता है।
- मूल निवासियों को प्राथमिकता देकर, राज्य सरकारों का लक्ष्य अपने निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना है।
अधिवास आरक्षण के विरुद्ध तर्क:
- आलोचकों का तर्क है कि अधिवास आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) द्वारा प्रदत्त, भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने और काम करने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क है कि श्रम गतिशीलता आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है और उद्योग को अधिवास की स्थिति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर काम पर रखने का लचीलापन होना चाहिए।
- श्रम का प्रवास ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण और उन्हें बनाए रखने में योगदान करता रहा है। भर्ती प्रथाओं पर मनमाने प्रतिबंध निजी क्षेत्र की कुशल और विविध कार्यबल तक पहुंचने की क्षमता में बाधा डाल सकते हैं, संभावित रूप से राज्य में निवेश और विकास को हतोत्साहित कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त अधिवास आरक्षण प्रति-उत्पादक हैं और बेरोजगारी के मूल कारणों का समाधान नहीं करते हैं। इसके बजाय, इन कानूनों को लोकलुभावन और संरक्षणवादी उपायों के रूप में देखा जाता है जो भारत में एक एकीकृत और गमनशील श्रम बाजार की दृष्टि के विपरीत, श्रम बाजार के विभाजन को जन्म दे सकता है।
वैकल्पिक समाधान:
अनिवार्य कोटा लागू करने के बजाय, वैकल्पिक समाधान स्थानीय हितों और संवैधानिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन बना सकते हैं:
- बाजार-समर्थक नीतियां: बाजार-समर्थक नीतियों को अपनाना चाहिए जो निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाएं , जिसमें नियामक बाधाओं को कम करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है।
- मानव विकास: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उम्मीदवारों के कौशल, शिक्षा और रोजगार क्षमता को बढ़ाकर मानव विकास में निवेश करना होगा ।
- प्रोत्साहन पैकेज: बेरोजगारी से प्रभावित स्थानीय उम्मीदवारों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करने वाले प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए , जिसमें बेरोजगारी भत्ता, रोजगार गारंटी और सामाजिक सुरक्षा जैसी योजनाएं शामिल हों ।
- निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन: अनिवार्य कोटा लागू किए बिना, निजी क्षेत्र की संस्थाओं को स्वेच्छा से स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान किया जाना चाहिए ।
- स्थानीय उद्योगों का समर्थन : स्थानीय उम्मीदवारों की उच्च मांग वाले स्थानीय उद्योगों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए जिससे , राज्य और उसके लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर सृजित हों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले ।
भावी रणनीति
- आरक्षण नीति को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे देश में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि लिया गया कोई भी नीतिगत निर्णय भारत के संविधान के अनुरूप हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करता हो ।
- विभिन्न राज्य सरकारों के स्थानीय लोगों के लिए नौकरी विधान प्रयासों से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना और प्रमुख फोकस क्षेत्रों के रूप में कौशल प्रशिक्षण और उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी के अवसर सृजित करना है, जिससे लोगों को प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया जा सके।
निष्कर्ष:
भारत में निजी रोजगार में अधिवास आरक्षण को लेकर बहस के लिए स्थानीय हितों और संवैधानिक स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। इसके समर्थक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक संरक्षण का तर्क देते हैं, जबकि इसके आलोचक संवैधानिक चिंताओं और संभावित आर्थिक सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं। जबकि इसके रचनात्मक समाधान के लिए बाजार समर्थक नीतियों, लक्षित प्रोत्साहनों और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे विकल्पों की खोज करना महत्वपूर्ण है। इस बहस का समाधान भारत में रोजगार नीतियों के प्रक्षेप पथ को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा, जो स्थानीय आकांक्षाओं और गमनशील श्रम बाजार की व्यापक दृष्टि के बीच नाजुक संतुलन बनाने का कार्य करेगा ।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-
- निजी क्षेत्र के रोजगार में अधिवास-आधारित आरक्षण के संवैधानिक निहितार्थों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें, जैसा कि हाल ही में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 द्वारा उजागर किया गया है, और स्थानीय हितों और व्यक्तिगत संवैधानिक स्वतंत्रता को संतुलित करने में ऐसे कानूनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करें। (10 अंक, 150 शब्द)
- नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों और संभावित आर्थिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, निजी क्षेत्र की नौकरियों में अधिवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की जांच करें। वैकल्पिक समाधान सुझाएं जो स्थानीय रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाता हो । (15 अंक, 250 शब्द)
Source- Indian Express