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Daily-current-affairs / 02 Oct 2023

भारत के संवैधानिक विचारों को पुनः परिभाषित करना - डेली न्यूज़ एनालिसिस

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तारीख (Date): 03-10-2023

प्रासंगिकता: जीएस पेपर 2 - राजव्यवस्था- भारतीय संविधान

की-वर्ड: हिंद स्वराज, संविधान की प्रारूप समिति, डॉ. अंबेडकर का विजन, अरबिंदो का विजन, पूर्ण स्वराज

सन्दर्भ:

  • वर्तमान सदी का भारत अपने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को त्यागते हुए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से, इस सन्दर्भ में की एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किए गए संसद भवन की बिमल पटेल द्वारा नव निर्मित संसद भावना ने आधुनिक पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की है।
  • इस समय देश "इंडिया" के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती देते हुए "भारत" नाम को अपना रहा है। हालांकि नाम और इमारतें विकसित हो रही हैं, सवाल उठता है: क्या संविधान भी बदलना चाहिए? यदि हां, तो किस प्रकार और किसके मार्गदर्शन में?

प्रारंभिक संवैधानिक विचार - हिंद स्वराज:

  • जब हम भारत के संविधान पर विचार करते हैं, तो हमारे विचार अक्सर 1950 की याद दिलाते हैं जब यह लागू हुआ था। हालांकि, भारत में संवैधानिक विचारों की उत्पत्ति इससे भी पहले हुई थी। 1908 में, महात्मा गांधी ने संविधान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक अत्यंत मौलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। गांधी का दृढ़ विश्वास था कि सच्चे "स्वराज" या स्वशासन के लिए संविधान के उपनिवेशवाद को खत्म करना आवश्यक है। उनके लिए, शासन की प्रकृति को बदले बिना स्वतंत्रता प्राप्त करने का परिणाम हिंदुस्तान के बजाय "अंग्रेजों के बिना अंग्रेजी शासन" या "इंग्लिशिस्तान" होगा।
  • गांधी जी ने दिल्ली में केंद्रीकृत सरकार के बजाय प्राचीन ग्राम गणराज्यों में निहित संविधान की कल्पना की थी। उनका आर्थिक मॉडल स्थानीय उत्पादन और व्यापार के माध्यम से आत्मनिर्भरता पर केंद्रित था। उन्होंने इस बात की वकालत की, कि एकता संवैधानिक गारंटी से नहीं बल्कि भारतीयों के बीच एक साथ मिलकर राष्ट्र बनाने की साझा प्रतिबद्धता से पैदा होनी चाहिए।
  • गांधीजी ने श्रीमन नारायण अग्रवाल को इन सिद्धांतों के आधार पर एक संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा, जिसके परिणामस्वरूप 1946 में "स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी संविधान" सामने आया। हालांकि, यह दस्तावेज़ एक कानूनी ढांचे की तुलना में एक नैतिक संहिता अधिक था।

अम्बेडकर के दृष्टिकोण में परिवर्तन:

  • गांधी ने अंततः उस संविधान से; इसकी अव्यवहारिकता के कारण खुद को अलग कर लिया जिस पर उनका नाम अंकित था। 1947 में, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को बी.आर.अम्बेडकर की नियुक्ति के लिए राजी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर के पास भारत के संविधान के लिए एक अलग दृष्टिकोण था, जो गांधी से काफी अलग था।
  • अम्बेडकर का मानना था कि भारत को एक मजबूत राज्य की आवश्यकता है जो पूरे देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो। उन्होंने आम भलाई के लिए अर्थव्यवस्था के प्रबंधन और उद्योगों को नियंत्रित करने में राज्य के हस्तक्षेप की कल्पना की। इसके विपरीत, गांधी ने कृषि और कुटीर उद्योगों पर निर्भर आत्मनिर्भर गांवों का समर्थन किया।
  • अम्बेडकर के दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों के माध्यम से सामंतवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद जैसे सदियों पुराने मुद्दों को खत्म करना था। हालांकि, गांधी का मानना था कि परिवर्तन केवल संविधान जैसे नीतिगत दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है; इसके लिए व्यक्तियों को स्वयं को बदलने की आवश्यकता थी।
  • इस मामले में गांधी अम्बेडकर के दृष्टिकोण से पूरी तरह असहमत थे, लेकिन उन्होंने इसकी व्यापक सहमति को मान्यता दी। नतीजतन, उन्होंने उस समय अपने आदर्श संविधान पर जोर नहीं देने का फैसला किया।

देश के संविधान की नींव:

  • भारत का संविधान, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस सन्दर्भ में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र से जुड़ा ऐतिहासिक निर्णय महत्व रखता है, जहां "पूर्ण स्वतंत्रता" या पूर्ण स्वराज का आह्वान किया गया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाना 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रहा।
  • संविधान की प्रस्तावना भारत के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करती है, जिसमें संप्रभुता, लोकतंत्र, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे विचार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 42वें संशोधन के दौरान पेश किए गए शब्द "धर्मनिरपेक्ष" की संविधान निर्माताओं द्वारा एक अनूठी व्याख्या थी, जो शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, धार्मिक संस्थानों और चुनावी राजनीति जैसे क्षेत्रों में समकालीन सार्वजनिक नीतियों से अलग थी।
  • ये विचार भारत की अपनी सभ्यता से भिन्न सभ्यता में अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। संविधान सभा की बहसों की बारीकी से जांच करने पर इसके सदस्यों के बीच इन विचारों की समझ और अवधारणा में पर्याप्त भिन्नताएं सामने आती हैं। हालांकि ऐसा लग सकता है कि ये अंतर विविधता, विचार की स्वतंत्रता या बहुसंस्कृतिवाद का संकेत देते हैं, लेकिन अधिक गहन विश्लेषण से कुछ और ही पता चलता है।
  • भारतीय संस्कृति को ऋषियों व द्रष्टाओं द्वारा गहराई से आकार दिया गया है जो शरीर और मन के दायरे से परे सत्य को समझते हैं। भारत के उपनिवेशीकरण पर श्री अरबिंदो का कहना है कि, जब एक गतिशील और रचनात्मक सभ्यता को गुलामी की स्थिति का सामना करना पड़ा, तो बाहरी प्रभावों की हु-बहू स्वीकृति देखी गई। विचारों और संस्थानों के संदर्भ में विदेशी संस्कृतियों के अच्छे और बुरे पहलुओं के बीच अंतर करने की व्यावहारिक उपयोगिता सीमित है।
  • भारत को भविष्य में विकास और भीतर से अपने आध्यात्मिक आदर्शों को फिर से खोजना शामिल होना चाहिए। जैसा कि श्री अरबिंदो ने स्पष्ट किया है, अपने आंतरिक स्व के साथ सद्भाव में रहना और अपने सच्चे सार, स्वधर्म को व्यक्त करना सर्वोपरि है। इसके माध्यम से, भारत मजबूत स्थिति से विदेशी विचारों को आत्मसात कर सकता है और उन्हें न केवल अपने लाभ के लिए बल्कि मानवता की भलाई के लिए समग्र रूप से लागू कर सकता है - आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा बार-बार इस जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है।

एक संवैधानिक क्षण?

  • आज, भारत स्वयं को परिवर्तन की स्थिति में पाता है, 1908 की स्थिति के समान जब गांधी ने "हिंद स्वराज" लिखा था। यह भारत के लिए नए संवैधानिक विचारों को व्यक्त करने का एक उपयुक्त अवसर प्रस्तुत करता है। ये विचार न केवल बी.आर.अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए मौजूदा संविधान पर आधारित होने चाहिए बल्कि, अम्बेडकर और संविधान सभा के साथ-साथ गांधीवादी अवधारणाओं एवं अरबिंदो की अवधारणाओं पर भी आधारित होने चाहिए , जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया गया था।

निष्कर्ष

  • उपर्युक्त सुझाव पूर्व-आधुनिक सोच की ओर लौटने की वकालत नहीं करता, जैसा कि कुछ गांधीवादी विचार सामने आ सकते हैं। इसके बजाय, यह हमें उस मूलभूत प्रश्न पर फिर से विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो गांधी और अन्य भारतीय विचारकों ने प्रस्तुत किया था: किस प्रकार का संविधान वास्तव में भारत को सुशासन प्रदान कर सकता है।
  • 947-1950 की उथल-पुथल भरी अवधि के दौरान संविधान लागू करने की तात्कालिकता का मतलब था कि यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया था। 75 वर्षों की एक लम्बी अवधि के बाद, इस पर ध्यान देने का समय आ गया है। बदलते नामों और इमारतों के विपरीत, संविधान रातों-रात नहीं बदलता और बदलना भी नहीं चाहिए। हालांकि, यह उन्हें एक गतिशील राष्ट्र की बदलती जरुरतों और आकांक्षाओं के जवाब में विकसित होने से नहीं रोकता है।
  • उपनिवेशवाद-मुक्ति के संदर्भ में, भारत को एक काल्पनिक स्वर्ण युग में वापस जाने से बचना चाहिए। घड़ी को पीछे घुमाने का प्रयास व्यर्थ होगा और मानसिक निर्माणों तक ही सीमित रहेगा। प्रस्तावना में निहित आदर्श, अनुभववाद के प्रभुत्व वाले व्यक्तिवादी युग में निहित हैं, जिसने अस्थिर संस्थानों और हठधर्मी नीतियों को जन्म दिया है।
  • इस प्रकार वर्तमान समाधान मानसिक उपनिवेशवाद को समाप्त कर, एक विकासवादी प्रयास और आध्यात्मिक सत्य को फिर से मजबूत करने में निहित है, जो कभी भारतीय सभ्यता का आधार था। इसमें उदारवाद, व्यक्तिवाद और तर्कवाद को प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रकाश में ढालना, समग्र प्रगति के एक नए युग की शुरुआत करना भी शामिल है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

  1. महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर.अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान के विरोधाभासी दृष्टिकोण क्या थे? और उन्होंने भारत में प्रारंभिक संवैधानिक विचारों को कैसे आकार दिया? (10 अंक, 150 शब्द)
  2. भारत की पहचान और मूल्यों में चल रहे परिवर्तन के आलोक में, देश एक गतिशील समाज की जरूरतों को संबोधित करते हुए अपनी सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए अपने संवैधानिक विचारों को कैसे फिर से देख सकता है और संभावित रूप से फिर से परिभाषित कर सकता है? (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत - द हिंदू