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Daily-current-affairs / 11 Jul 2024

जाति जनगणना की आवश्यकता : डेली न्यूज़ एनालिसिस

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संदर्भ:

पीटर ड्रकर का प्रसिद्ध कथन है कि"केवल जो मापा जाता है, वही प्रबंधित किया जा सकता है।" जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर ऐतिहासिक रूप से भेदभावित सामाजिक समूहों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए इन समूह पहचानों के विशिष्ट डेटा को एकत्र करना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण पहचान की राजनीति का समर्थन नहीं है, बल्कि सूचित नीति-निर्माण और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समूह-पहचान डेटा पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

  • उदाहरण के लिए, जर्मनी की जनगणना नस्ल पर डेटा एकत्र नहीं करती है। इस गलती ने जर्मनी में काले लोगों को नुकसान पहुँचाया है, जिससे उन्होंने 2020 में एक निजी, राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन सर्वेक्षण 'अफ्रोज़ेंसस' शुरू किया। सर्वेक्षण से पता चला है कि जर्मनी में काले लोगों के खिलाफ नस्लवाद व्यापक और संस्थागत रूप से निहित है।
  • सिसरो के "कुई बोनो" (किसे लाभ होता है?) के परीक्षण को लागू करते हुए, यह स्पष्ट हुआ है कि गणना की मांग आम तौर पर भेदभाव के पीड़ितों से आती है, जबकि इसे निहित स्वार्थों द्वारा प्रतिरोध किया जाता है।

जाति जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है

  • सामाजिक आवश्यकता: जाति भारत में एक मौलिक सामाजिक संरचना है। 2011-12 तक, केवल लगभग 5% भारतीय विवाह अंतरजातीय थे। जाति उपनामों और जाति चिन्हों का उपयोग अभी भी व्यापक है और आवासीय अलगाव जाति के आधार पर जारी है। चुनावी उम्मीदवारों के चयन और मंत्रिमंडल के मंत्रियों के चयन में जाति का प्रभाव अक्सर होता है।
  • कानूनी आवश्यकता: संविधान द्वारा अनिवार्य सामाजिक न्याय की नीतियों, जिसमें चुनावी क्षेत्रों, शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण शामिल हैं, के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विस्तृत जाति-वार डेटा की आवश्यकता होती है। हालाँकि संविधान 'जाति' के बजाय 'वर्ग' शब्द का उपयोग करता है, विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए जाति को एक 'प्रासंगिक मानदंड', 'एकमात्र मानदंड', या 'प्रमुख मानदंड' के रूप में पहचाना है, जिसके लिए विस्तृत जाति-वार डेटा की आवश्यकता है।
  • प्रशासनिक आवश्यकता: विस्तृत जाति-वार डेटा जातियों के गलत समावेश और बहिष्करण से बचने या इसे सही करने के लिए आवश्यक है और आरक्षित श्रेणियों के भीतर प्रमुख जातियों को अन्य जातियों पर हावी होने से रोकने के लिए भी आवश्यक है। इस तरह का डेटा आरक्षित श्रेणी के भीतर जातियों का उप-वर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर के लिए आय/धन मानदंड निर्धारित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
  • नैतिक आवश्यकता: विस्तृत जाति-वार डेटा की अनुपस्थिति के कारण ऊँची जातियों और प्रमुख अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में अभिजात वर्ग ने देश की संपत्ति, आय और शक्ति के पदों पर असंगत रूप से कब्जा कर रखा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि ऊँची जाति के हिंदू 41% राष्ट्रीय संपत्ति के मालिक हैं, ओबीसी 31%, जबकि एसटी और एससी केवल 3.7% और 7.6% संपत्ति के मालिक हैं। यह संपत्ति वितरण भारत की जाति पदानुक्रम का प्रतिरूप है। इन बढ़ती असमानताओं को पाटने के लिए जाति-आधारित डेटा आवश्यक है।

जाति जनगणना का ऐतिहासिक संदर्भ

  • 1881 और 1931 के बीच ब्रिटिश भारत में की गई जनगणनाओं में सभी जातियों की गिनती की गई थी। 1951 में स्वतंत्रता के बाद की पहली जनगणना में जाति गणना को छोड़ दिया गया, इसमे सिर्फ अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) समूह की ही गणना की गई थी। इन समूहों की गिनती 1951 से हर जनगणना में की गई है। 1961 में, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्यों को अपने स्वयं के सर्वेक्षण करने और राज्य-विशिष्ट ओबीसी सूचियों को बनाने की सलाह दी।

जाति जनगणना के खिलाफ तर्क

  • सामाजिक विभाजन: कुछ लोग तर्क देते हैं कि जाति जनगणना सामाजिक रूप से विभाजनकारी है। हालाँकि, भारत का सामाजिक विभाजन जनगणना प्रयासों से लगभग 3,000 साल पहले का है। 1951 से, एससी और एसटी की जनगणना गिनती ने इन जातियों या जनजातियों के बीच संघर्षों को जन्म नहीं दिया है। इसके अलावा, भारत की जनगणना पहले से ही धर्म, भाषा और क्षेत्र की गिनती करती है, जो जाति जितना विभाजनकारी हो सकता है।
  • प्रशासनिक जटिलता: आलोचक दावा करते हैं कि जाति जनगणना करना एक प्रशासनिक दुःस्वप्न है। अस्पष्ट नस्ल की अवधारणा के विपरीत, भारत में जाति की पहचान अपेक्षाकृत स्पष्ट है। जीओआई ने सफलतापूर्वक 1,234 एससी और 698 एसटी की गिनती की है। इसलिए, लगभग 4,000 अन्य जातियों की गिनती, जिनमें से अधिकांश राज्य-विशिष्ट हैं, कोई अजेय चुनौती नहीं होनी चाहिए।
  • आरक्षण की मांगों में वृद्धि: एक और तर्क यह है कि जाति-वार जनगणना डेटा आरक्षण की मांगों को बढ़ावा दे सकता है। इसके विपरीत, इस तरह का डेटा जाति समूहों की मनमानी मांगों और सरकारों द्वारा मनमानी निर्णय लेने में मदद करेगा। नीति-निर्माता समूहों जैसे मराठा, पटेल, और जाट की दावों पर वस्तुनिष्ठ बहस और समाधान कर सकेंगे।

जनगणना में ओबीसी को शामिल करने की आवश्यकता

  • एससी और एसटी की तरह, संविधान शिक्षा (अनुच्छेद 15(4)) और सार्वजनिक रोजगार (अनुच्छेद 16(4)) में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद, ओबीसी को भी केंद्र सरकार और इसके उपक्रमों में आरक्षण का लाभ मिला। इंदिरा साहनी मामले (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1931 की जनगणना के आधार पर ओबीसी सूची को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए।
  • ओबीसी के पास सांसदों और विधायकों के लिए चुनावी क्षेत्रों में एससी और एसटी की तरह आरक्षण नहीं है। हालाँकि, 73वें और 74वें संशोधन (1993) के बाद, संविधान पंचायतों और नगरपालिकाओं में ओबीसी के लिए चुनावी क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 243D(6) और 243T(6)) इसके लिए, ओबीसी की जाति-वार, क्षेत्र-वार जनगणना डेटा आवश्यक है। इसके बावजूद, जीओआई ने 2001 की जनगणना में ओबीसी की गिनती नहीं की।
  • जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों ने स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया, तो उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की जाति-वार डेटा की कमी के कारण इन कार्यों को रोक दिया। न्यायपालिका आरक्षण को बनाए रखने के लिए जाति-वार डेटा की मांग करती है, जबकि कार्यपालिका इस डेटा को एकत्र करने से बचती है।
  • गैर-ओबीसी, एससी और एसटी (मूल रूप से ऊँची जातियों) के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% आरक्षण को 2022 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी अनुभवजन्य डेटा के मान्य किया गया था। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आलोक में, जनगणना को अब सभी जातियों, जिसमें ऊँची जातियाँ भी शामिल हैं, की गिनती करनी चाहिए, जैसा कि 1931 तक किया गया था।

पिछले विफलताओं से सीखना

एसईसीसी-2011 की विफलता इसके जनगणना अधिनियम, 1948 के बाहर निष्पादन के कारण हुई। इसे ग्रामीण विकास और शहरी विकास के केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा आयोजित किया गया था, जिनके पास समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण का अनुभव नहीं था। इसके अलावा, प्रश्नावली खराब तरीके से तैयार की गई थी और 46 लाख+ जातियों को सूचीबद्ध किया गया था। बिहार सरकार के 2023 के जाति सर्वेक्षण ने 214 विशिष्ट जाति नामों की सूची प्रदान की, जिससे अधिक सटीक डेटा प्राप्त हुआ।

सफल जाति जनगणना के लिए सिफारिशें

  1. जनगणना अधिनियम, 1948 में संशोधन: जाति गणना को अनिवार्य बनाने के लिए संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह कार्य कार्यपालिका की स्वेच्छा पर निर्भर रहे।
  2. सामान्य जनगणना में जाति को शामिल करें: जनगणना आयुक्त को सामान्य जनगणना में जाति-संबंधित प्रश्न शामिल करने चाहिए। सच्चर समिति और रोहिणी आयोग द्वारा अनुशंसित एक राष्ट्रीय डेटा बैंक बनानी चाहिए ताकि उप-वर्गीकरण उचित रूप से किया जा सके।
  3. विशेषज्ञों की भागीदारी: जातियों की राज्य-विशिष्ट सूची तैयार करने के लिए समाजशास्त्र और मानवविज्ञान के विशेषज्ञों को शामिल करें, जिसमें वैकल्पिक नाम, उप-जातियाँ और बड़े जाति समूह शामिल हों।
  4. सार्वजनिक परामर्श: मसौदा जाति सूचियों को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए, अंतिम रूप देने से पहले सार्वजनिक सुझाव और टिप्पणियाँ आमंत्रित की जानी चाहिए।
  5. तकनीकी सहायता: गणनाकार के कार्य को सरल बनाने के लिए इंटरनेट जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाए।

निष्कर्ष

इच्छुक राज्यों को ओबीसी गणना की आवश्यकता को खारिज करने वाले 2021 के निर्णय की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील करनी चाहिए। 1931 की जनगणना के डेटा के आधार पर ओबीसी आरक्षण और बिना प्रायोगिक डेटा के ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना मूर्खतापूर्ण है। सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगली जनगणना में जाति की गणना आवश्यक है, जिससे समतामूलक और सूचित नीति-निर्माण सुनिश्चित हो सके।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

  1. भारत में सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाति जनगणना को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और विस्तृत जाति-वार डेटा की कमी ने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किए गए समूहों को कैसे प्रभावित किया है?
    (10
    अंक, 150 शब्द)
  2. SECC-2011 की असफलता से क्या सबक सीखे जा सकते हैं। भविष्य में जाति जनगणना की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट सिफारिशें प्रदान की गई हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत - हिंदू