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Daily-current-affairs / 05 Feb 2023

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण के मुद्दे को विधि आयोग के पास भेजने से किया इनकार - समसामयिकी लेख

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की वर्ड्स : सुप्रीम कोर्ट, भारत का विधि आयोग, जबरन धर्मांतरण, संविधान, धर्म की स्वतंत्रता।

संदर्भ:

  • क्या "जबरन धर्मांतरण" को भारतीय दंड संहिता के तहत धर्म से संबंधित एक अलग अपराध बनाया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को भारत के विधि आयोग के पास भेजने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है।

मुख्य विशेषताएं:

  • सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि मामले को क्यों संदर्भित करने की आवश्यकता है और मुख्य न्यायाधीश ने रिट याचिका में आपत्तिजनक बयानों के बारे में चिंता व्यक्त की।
  • याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता ने दंड संहिता के अध्याय 15 (धर्म से संबंधित अपराध) के तहत अपराध को जोड़ने के लिए तर्क दिया।
  • जबकि एक अन्य वरिष्ठ वकील ने याचिका का विरोध करते हुए इसे खेदजनक और अल्पसंख्यक धर्मों के बारे में होने वाले "अप्रिय" टिप्पणी के रूप में विरोध किया।

धर्मान्तरण पर कानून:

  • आजादी से पहले: अंग्रेजों ने कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन कई रियासतों ने ऐसा कानून बनाया था।
  • उदाहरण के लिए: रायगढ़ राज्य रूपांतरण अधिनियम, 1936, पटना धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 1942, सरगुजा राज्य धर्मत्याग अधिनियम, 1945, उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, 1946। बीकानेर, जोधपुर, कालाहांडी और कोटा में ईसाई धर्म में धर्मांतरण के खिलाफ विशिष्ट कानून बनाए गए थे।
  • आजादी के बाद: 1954 में, संसद ने भारतीय रूपांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक पर विचार किया। छह साल बाद, धर्मांतरण को रोकने के लिए एक और कानून, पिछड़ा समुदाय (धार्मिक संरक्षण) विधेयक, 1960 प्रस्तावित किया गया था। समर्थन के अभाव में दोनों विधेयकों को पास नहीं करा पाया गया।
  • तथापि, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ने क्रमशः 1967, 1968 और 1978 में धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किए।
  • बाद में, छत्तीसगढ़ (2000), तमिलनाडु (2002), गुजरात (2003), हिमाचल प्रदेश (2006) और राजस्थान (2008) की राज्य विधानसभाओं द्वारा इसी तरह के कानून पारित किए गए थे।
  • इन कानूनों का मकसद ज़बरदस्ती या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण को रोकना था। कुछ कानूनों ने धर्मांतरण से पहले स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया।
  • धर्म की स्वतंत्रता पर संविधान: अनुच्छेद 25-30 नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है।
  • ये धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने में मौद्रिक रूप से योगदान करने और शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता की गारंटी भी देते हैं।

भारत के विधि आयोग के बारे में

  • भारत का विधि आयोग भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय और कानूनी मामलों के विभाग द्वारा स्थापित एक गैर-वैधानिक निकाय है।
  • यह कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और अपने संदर्भ की शर्तों के आधार पर सरकार को सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • विधि आयोग ने विधि कार्य विभाग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए संदर्भों के अनुसार विभिन्न विषयों पर विचार किया है और 277 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं।
  • पहला विधि आयोग 1834 में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, 1833 के चार्टर अधिनियम के तत्वावधान में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था।
  • स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में तीन साल के जनादेश के साथ स्थापित किया गया था।

धर्मान्तरण पर कानूनी चुनौती और महत्वपूर्ण निर्णय:

  • पहला बड़ा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1967-68 में उड़ीसा और एमपी के धर्मांतरण कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं से संबंधित धर्म की स्वतंत्रता और धर्मांतरण पर फैसला सुनाया।
  • 1977 में, भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ए एन रे की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने कानूनों की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 (1) के तहत निर्धारित किसी के धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, किसी अन्य व्यक्ति को धर्मांतरित करने का मौलिक अधिकार नहीं देती है।
  • सरला मुद्गल मामले (1995) में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में धर्मांतरण वैध नहीं है यदि केवल बहुविवाह करने में सक्षम होने के लिए किया जाता है।
  • इसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 17 के तहत निषिद्ध और धारा 494 आईपीसी के तहत दंडनीय कृत्य माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरी शादी अमान्य होगी।
  • लिली थॉमस मामले (2000) में निर्णय द्वारा इस स्थिति की फिर से पुष्टि की गई, जिसने स्पष्ट किया कि द्विविवाह के लिए अभियोजन अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं था।
  • विलायत राज मामले में (1983)। अदालत ने कहा कि यदि विवाह के समय दोनों पक्ष हिंदू थे तो उनमें से किसी एक या दोनों के इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान लागू हो सकते हैं।

निष्कर्ष :

  • यह मामला उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक सहित नौ राज्यों के धर्मांतरण विरोधी अधिनियमों से संबंधित है।
  • धर्म परिवर्तन कानूनों को चुनौती देने के तहत धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति या समारोह की अध्यक्षता करने वाले पुजारी को स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेने के लिए अनिवार्य किया गया है।
  • इसके अलावा, धर्मांतरण की स्वीकार्यता की पुष्टि का उत्तरदायित्व धर्मान्तरित व्यक्ति पर रहता है ताकि वह साबित कर सके कि उसे विश्वास बदलने के लिए मजबूर या "लालच" नहीं दिया गया है।
  • याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि इन राज्य कानूनों का संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित किसी के धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकार पर "बुरा प्रभाव" पड़ता है।
  • अदालत ने धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाली राज्य सरकारों को उस याचिका का जवाब देने के लिए समय दिया है, जिसमें इन कानूनों को चुनौती देने वाले मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था ताकि उनकी वैधता पर एक निश्चित निर्णय दिया जा सके।

स्रोत: द हिंदू

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2:
  • भारतीय संविधान - ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

  • धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्य के कानूनों में संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित किसी के धर्म को मानने और प्रचार करने के अधिकार पर अवांछनीय प्रभाव डालने की क्षमता है। कथन का मूल्यांकन करें (150 शब्द)।

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