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Daily-current-affairs / 09 Jul 2024

नए आपराधिक कानूनों के तहत पुलिस अधिकारियों के लिए नए प्रावधान : डेली न्यूज़ एनालिसिस

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संदर्भ

जुलाई से लागू हुए नए दंड विधानों से पुलिस अधिकारियों के बुनियादी कर्तव्यों में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआरडी) ने इन नए प्रावधानों को लागू करने में पुलिस अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं।

एफआईआर दर्ज कराने के नियम

  • शून्य एफआईआर दर्ज करना : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत एक प्रमुख बदलाव यह किया गया है कि थाना प्रभारी को अब क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज करनी होगी। इसे प्रायः शून्य एफआईआर के नाम से जाना जाता है। अधिकारी कानूनी रूप से एफआईआर दर्ज करने और फिर उसे संबंधित थाने में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है। बीएनएसएस की धारा 173 सीधे इसी प्रावधान को संबोधित करती है। एफआईआर दर्ज करने में विफल रहने पर विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
  • सूचना देने के तरीके : पहले की तरह, एफआईआर के लिए सूचना मौखिक या लिखित रूप में दी जा सकती है। हालांकि, एक नए प्रावधान के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई सूचना को थाना प्रभारी द्वारा रिकॉर्ड में लेने के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारी पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग के तरीके को एजेंसियों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, जैसे कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) पोर्टल, पुलिस वेबसाइट या आधिकारिक रूप से प्रकाशित ईमेल आईडी।

वीडियोग्राफी संबंधी आवश्यकताएं

  • अनिवार्य वीडियोग्राफी : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) पुलिस की कई प्रमुख गतिविधियों के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य करती है। धारा 185 के तहत, पुलिस को तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी करनी चाहिए। धारा 176 में अपराध स्थल की वीडियोग्राफी की आवश्यकता है और धारा 105 किसी स्थान की तलाशी या संपत्ति की जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी का अनिवार्य करती है। ये अनिवार्य प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किए गए हैं। इन कर्तव्यों में किसी भी तरह की लापरवाही का लाभ आरोपी को मिल सकता है।
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग : जांच अधिकारियों (आईओ) के पास इन वीडियोग्राफी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उचित प्रशिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक क्लाउड-आधारित मोबाइल ऐप,-साक्ष्यविकसित किया है। यह ऐप गवाहों के फोटो और जांच अधिकारियों की सेल्फी सहित कई तस्वीरें और वीडियो कैप्चर करने की अनुमति देता है। डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आइटम को जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प किया जाता है। इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) के हिस्से के रूप में, यह डेटा अन्य एजेंसियों, जैसे न्यायपालिका, अभियोजन पक्ष और साइबर फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए सुलभ होगा।

गिरफ़्तारी के प्रावधान

  • गिरफ़्तार व्यक्तियों की जानकारी प्रदर्शित करना : बीएनएसएस की धारा 37 के अनुसार, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक पुलिस अधिकारी, जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे का हो, को गिरफ़्तार व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखने और उसे प्रमुखता से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। यह जानकारी पुलिस स्टेशनों और जिला नियंत्रण कक्षों के बाहर डिजिटल बोर्डों सहित बोर्डों पर प्रदर्शित की जानी चाहिए। बोर्डों में गिरफ़्तार व्यक्तियों के नाम, पते और अपराधों की प्रकृति शामिल होनी चाहिए।
  • बुज़ुर्ग और अशक्त व्यक्तियों की गिरफ़्तारी : कमज़ोर, बीमार या बुज़ुर्ग व्यक्तियों की गिरफ़्तारी पर नए प्रतिबंध हैं। धारा 35(7) के तहत, तीन साल से कम की कैद से दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) के पद से नीचे के अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है, अगर वह व्यक्ति अशक्त है या 60 वर्ष से अधिक आयु का है। हथकड़ी के इस्तेमाल को भी विनियमित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हथकड़ी का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति के हिरासत से भागने या खुद को या दूसरों को नुकसान पहुँचाने की संभावना हो।

जांच के लिए समय सीमाएं

  • चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्ट : बलात्कार के मामलों में, बीएनएसएस की धारा 184(6) के तहत पंजीकृत चिकित्सक को सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी (आईओ) को मेडिकल रिपोर्ट अग्रेषित करना अनिवार्य है। इसके बाद, जांच अधिकारी को रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करनी होगी। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों को नए कानून के बारे में संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
  • पॉक्सो मामले : संरक्षण बालकों से यौन अपराध अधिनियम (पॉक्सो) के तहत आने वाले मामलों की जांच अपराध की सूचना दर्ज करने के दो महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। पूर्व में, यह समय सीमा केवल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत बलात्कार के मामलों पर लागू होती थी।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालना

  • दस्तावेजों की कड़ी : बीएनएसएस की धारा 193(3)(h) के तहत एक नए प्रावधान में जांच अधिकारियों (आईओ) को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए दस्तावेजों की कड़ी बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि सभी जब्ती के लिए दस्तावेजों की एक श्रृंखला बनाए रखना महत्वपूर्ण है, यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके साथ छेड़छाड़ की आशंका रहती है। पुलिस अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अखंडता बनाए रखने में अपने कौशल का उन्नयन करना चाहिए और इन अनिवार्य प्रावधानों के साथ साइबर विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ने की संभावना है।
  • जांच की प्रगति की सूचना देना : धारा 193(3)(h) जांच अधिकारी (आईओ) पर यह भी कर्तव्य लगाता है कि वह 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति से मुखबिर या पीड़ित को अवगत कराए। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और पीड़ितों या मुखबिरों को जांच की स्थिति के बारे में अपडेट रखता है।

आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा और उन्हें संभालना

  • आतंकवादी कृत्य की परिभाषा : भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 113 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषा प्रस्तुत करती है। यह अधीक्षक पुलिस (एसपी) से नीचे के रैंक वाले अधिकारी पर यह कर्तव्य रखता है कि वह इस धारा के तहत या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज करना है या नहीं, यह तय करे।
  • विचार करने के लिए कारक : इस विवेकाधीन अधिकार के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं, लेकिन एसपी कई कारकों पर विचार कर सकता है। इनमें शामिल हैं कि क्या आतंकवादी संगठन को यूएपीए के तहत अधिसूचित किया गया है, जांच को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुमानित समय, जांच अधिकारी का पद, आवश्यक जांच का स्तर और आरोपी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न खतरा।

निष्कर्ष

नए आपराधिक कानून पुलिस प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाना है। पुलिस अधिकारियों को इन नए प्रावधानों के अनुकूल ढलना चाहिए, नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने, वीडियोग्राफी, गिरफ्तारी प्रावधानों, जांच के लिए समय सीमा और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को संभालने में परिवर्तन भारत में कानून प्रवर्तन प्रथाओं को आधुनिक बनाने और सुधारने के लिए एक व्यापक प्रयास को दर्शाते हैं।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न-

1.    बीएनएसएस के तहत अनिवार्य वीडियोग्राफी प्रावधानों के पुलिस गतिविधियों जैसे तलाशी और अपराध स्थल की जांच पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करें। ये प्रावधान कानून प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे बढ़ाते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

2.    बीएनएसएस की धारा 35(7) के तहत कमजोर, बीमार या बुजुर्ग व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर नए प्रतिबंधों का मूल्यांकन करें। मानवाधिकारों और कानून प्रवर्तन कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने में इन प्रतिबंधों के संभावित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

Source: The Hindu

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