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Daily-current-affairs / 10 Jun 2024

दोषपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली : डेली न्यूज़ एनालिसिस

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संदर्भ:

  • कुछ सप्ताह पूर्व, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में बना रहा। इस मामले में, बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को अदालत द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई और जुर्माना लगाया गया। कुछ मीडिया हाउसों द्वारा व्यापक रूप से कवर किया गया यह मामला उस महिला की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसने बलात्कार के झूठे आरोप लगाए थे। यह रिपोर्टिंग उस हानिकारक रूढ़िवादिता को मजबूत करती है कि महिलाओं द्वारा झूठे आरोप लगाना सामान्य बात है। हालांकि, यदि ट्रायल की कार्यवाहियों की गहन जांच की जाए, तो कानून प्रवर्तन तंत्र में व्याप्त कई व्यवस्थागत कमियों का पता चलता है।

भारत की दंड प्रणाली का अवलोकन:

  • ऐतिहासिक संदर्भ:
    • भारत की दंड प्रणाली की आधारशिला भारतीय दंड संहिता (IPC) है, जिसे 1860 में अधिनियमित किया गया था। इस हेतु ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड थॉमस बाबिंगटन मैकाले को प्रायः भारत के संहिताबद्ध दंड विधान के मुख्य सूत्रधार के रूप में जाना जाता है।
  • प्रमुख घटक
    • भारत की दंड प्रणाली में तीन प्रमुख अंग शामिल हैं:
      • पुलिस: अपराध से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ये प्राथमिक संपर्क सूत्र होते हैं। अपराधों की जांच पड़ताल करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना इनकी जिम्मेदारी होती है।
      • न्यायपालिका: यह शाखा अभियोगों और दंडों के माध्यम से न्याय प्रदान करने का दायित्व वहन करती है।
      • सुधारात्मक प्रणाली: इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों का पुनर्वास कराना होता है, ताकि वे अपराध को दुबारा दोहराएं।
  • उद्देश्य:
    • भारत की दंड प्रणाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को सुनिश्चित करती है:
      • न्याय का वितरण: यह सुनिश्चित करती है कि न्याय विधिपूर्वक संपन्न हो, दोषियों को दंड मिले और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए।
      • सार्वजनिक सुरक्षा: अपराधियों को दंडित कर सार्वजनिक सुरक्षा का बोध उत्पन्न करना और अपराध को निरुत्साहित करना।
      • अधिकारों का संरक्षण: अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा करना, निष्पक्ष सुनवाई और विधिसम्मत प्रक्रिया सुनिश्चित करना, साथ ही पीड़ितों को भी न्याय दिलाना।

 

प्रणालीगत कमियां:

  • यह मामला लापरवाही से की गई पुलिस जांच और उस अभियोजन पक्ष का उदाहरण है जिसने एक ठोस मामला बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो आरोपपत्र दाखिल करते समय, आरोपी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था।
  • न्यायिक निरीक्षण और अभियोजन में चूक
    • कई हितधारकों ने इस मामले की कमजोरियों को नजरअंदाज कर दिया। दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 173(8) मजिस्ट्रेट को त्रुटिपूर्ण जांच के मामलों में आगे की जांच के आदेश देने का विधिक प्रावधान देती है। यद्यपि, इस मामले में स्पष्ट कमियों के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने वाद को सीधे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। CrPC की धारा 172(2) के तहत मजिस्ट्रेट जांच डायरी की मांग कर सकता था, जिससे जांच में संभावित विसंगतियों का पता चल सकता था। सरकारी अभियोजक द्वारा कमजोर आरोपपत्र का समर्थन न्यायालय और जनता के प्रति कर्तव्य में लापरवाही का परिचायक है।
  • अनावश्यक अंडरट्रायल (अजमायशी) हिरासत
    • भारतीय दंड प्रणाली में अनावश्यक और लंबे अंडरट्रायल हिरासत का मुद्दा आज भी व्याप्त है। इस मामले में, अभियुक्त को चार वर्ष से अधिक समय तक जेल में रखा गया, जबकि जांच अधिकारियों या अभियोजन पक्ष की जवाबदेही तय नहीं की गई। अनावश्यक हिरासत के लिए जवाबदेही होने से दण्डमुक्ति का वातावरण बनता है और न्यायिक प्रक्रिया में जनविश्वास कमजोर होता है।
  • जमानत की जटिलताएं:
    • यह मामला भारत में जमानत प्रणाली की जटिलताओं को भी उजागर करता है। अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए 2021 में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके परिवार के पास अपील दायर करने के लिए संसाधनों की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे बरी होने तक लंबे समय तक हिरासत में रखा गया। जेलों में भीड़ कम करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद, अभियुक्त को जमानत नहीं दी गई। ट्रायल कोर्टों में उदासीनता और आर्थिक तंगी की वास्तविकता के कारण जमानत देने संबंधी नीतियों और संवैधानिक बहस के बावजूद अजमायशी हिरासत लंबी खींच सकती है।
  • त्वरित ट्रैक न्यायालयों की स्थिति:
    • त्वरित ट्रैक न्यायालयों की कार्यप्रणाली अपने आदर्श से कोसों दूर रहा है। तेजी से ट्रैक करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और समर्पित न्यायाधीशों वाली नई अदालतों का अभाव है। यद्यपि, मौजूदा अदालतों को फास्ट-ट्रैक अदालतों के रूप में नामित किया जाता है, जिसके लिए न्यायाधीशों को नियमित मामलों के साथ-साथ शीघ्र निपटारा किए जाने वाले मामलों का भी प्रबंधन करना पड़ता है। इन प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान किए बिना, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को लगभग ₹2,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

 

वर्तमान भारतीय दंड प्रणाली के अन्य मुद्दे:

  • लंबित मामले:
    • राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, भारत में विभिन्न स्तरों पर 4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।  इन लंबित मामलों के कारण न्याय मिलने में विलम्ब होता है, जो शीघ्र न्याय पाने के अधिकार का उल्लंघन करता है और प्रणाली में जनविश्वास कम करता है।
  • संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी:
    • दिसंबर 2023 में, संसद ने बताया कि भारत में प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायिक अधिकारी हैं, जो 1987 में विधि आयोग द्वारा प्रति दस लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है। इसी तरह, भारत में पुलिस का जनसंख्या अनुपात लगभग 152 पुलिसकर्मी प्रति लाख नागरिक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंड लगभग 222 पुलिसकर्मी प्रति लाख नागरिक है।  ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (बीपीआर एंड डी) द्वारा हाल ही में जारी "डेटा ऑन पुलिस ऑर्गनाइजेशन एज ऑन 1 जनवरी, 2022" के अनुसार, देश भर में लगभग चार लाख पुलिस पद रिक्त हैं।
  • जांच और अभियोजन की खराब गुणवत्ता:
    • जांच और अभियोजन एजेंसियां अक्सर गहन, निष्पक्ष और पेशेवर जांच करने में विफल रहती हैं।  उन्हें अक्सर राजनीतिक दखल, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का सामना करना पड़ता है, जो न्याय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को कमजोर करता है।
  • मानवाधिकार उल्लंघन:
    • हिरासत में यातना, अतिरिक्त न्यायिक हत्याएं, फर्जी गिरफ्तारियां, अवैध हिरासत, जबरदस्ती कराए गए स्वीकारोक्ति, अनुचित मुकदमे और कठोर दंड की खबरें असामान्य नहीं हैं।
  • पुराने कानून और प्रक्रियाएं:
    • दंड प्रणाली को आधार प्रदान करने वाले कई कानून और प्रक्रियाएं 1860 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय की हैं। ये पुरातन कानून समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं हैं और साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और भीड़ द्वारा हिंसा जैसे आधुनिक अपराधों का समाधान करने में विफल रहते हैं।
  • जनधारणा:
    • दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार भारत में पुलिस-जनसंपर्क असंतोषजनक हैं। जनता अक्सर पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम और गैर-जिम्मेदार समझती है, जिसके कारण कानून लागू करने वाली संस्थाओं से संपर्क करने में हिचकिचाहट होती है।

 

भारतीय दंड प्रणाली में सुधार की आवश्यकता:

  • क्षमता निर्माण:
    • भारत की दंड प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए, प्रशिक्षण, भर्ती और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश आवश्यक हैं।
  • प्रौद्योगिक उन्नति:
    • जांच अधिकारियों और अभियोजकों के लिए तकनीकी उपकरणों में नियमित प्रशिक्षण, साथ ही साथ अच्छी तरह से सुसज्जित फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं, पहचान दर, जांच की गुणवत्ता और दोषसिद्धि दर में सुधार कर सकती हैं।
  • कुछ अन्य प्रमुख तकनीकी प्रगति में शामिल हैं:
    • डिजिटलीकृत साक्ष्य संग्रह: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए साक्ष्य संग्रह के लिए डिजिटल विधियों को लागू करना।
    • ऑनलाइन कार्यवाही और वीडियो-रिकॉर्डेड बयान: ऑनलाइन अदालती कार्यवाही और वीडियो-रिकॉर्डेड बयानों के माध्यम से तेज सुनवाई की सुविधा प्रदान करना और लंबित मामलों को कम करना।
    • -कोर्ट परियोजना: यह पहल भारतीय अदालतों के कामकाज को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखती है, जिससे न्यायिक दक्षता में वृद्धि होती है।
    • सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर: आदेशों और फैसलों को स्थानीय भाषाओं में बदलने के लिए एक एआई-सक्षम अनुवाद उपकरण।
    • सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी: न्यायिक दक्षता में सुधार लाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शोध सहायक उपकरण।
  • त्वरित कार्रवाई:
    • न्यायिक प्रक्रिया में लंबी देरी को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकारों को त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जिससे जनता में कानून के प्रति सम्मान बढ़ेगा।
  • मानवाधिकारों की सुरक्षा:
    • कानूनी ढांचे में मानवाधिकार सिद्धांतों और सुरक्षा उपायों को स्पष्ट रूप से शामिल करने की आवश्यकता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित शब्द और संक्षिप्त कानूनी भाषा दुरुपयोग की संभावना को रोक सकती है और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सकती है।
  • पुनर्स्थापना योग्य न्याय:
    • अपराध के मूल कारणों को दूर करने, अपराध को दोहराने वालों की संख्या कम करने और पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए पुनर्स्थापना योग्य न्याय के सिद्धांतों को अपनाएं जो सुलह, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • जन जागरूकता:
    • दंड प्रणाली के भीतर अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण हैं। इस तरह की पहल के माध्यम से पुलिस-जनसंपर्क में सुधार किया जा सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन और जन-समुदाय के बीच अधिक विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

निष्कर्ष:

  • बरेली का मामला, जिसका इस्तेमाल अक्सर महिलाओं द्वारा झूठे आरोप लगाने के रूढ़िवादिता को मजबूत करने के लिए किया जाता है, दंड प्रणाली में सुधारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। महिलाओं की सुरक्षा करने वाले कानूनों को कमजोर करने के बजाय, यह मामला पुलिस जांच प्रोटोकॉल, अभियोजन स्वायत्तता और न्यायिक निगरानी में सुधार की आवश्यकता को चिन्हित करता है, ताकि गलत और लंबी अवधि के कारावास को कम किया जा सके। हाल ही में पारित तीन महत्वपूर्ण विधेयक: भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023; और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023, जो दंड प्रणाली को मजबूत करने के लिए लाए गए हैं, इस दिशा में सरकार के सही प्रयास दर्शाते हैं।

 

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:

  1. भारत में वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर प्रमुख मुद्दों की जांच करें, जैसा कि बरेली मामले द्वारा उजागर किया गया है। जांच प्रोटोकॉल, अभियोजन और न्यायिक निगरानी में सुधार कैसे प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)
  2. भारत में अंडरट्रायल हिरासत और जमानत प्रणाली की चुनौतियों पर चर्चा करें, बरेली मामले के बारे में। इन चुनौतियों का समाधान करने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत- हिंदू