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Daily-current-affairs / 03 Jun 2024

मुल्लापेरियार बांध विवादः पर्यावरण संबंधी चिंताएं और अंतर-राज्यीय कानूनी लड़ाई : डेली न्यूज़ एनालिसिस

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संदर्भ

केरल के इडुक्की जिले में स्थित 128 साल पुराना मुल्लापेरियार बांध केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच दशकों से विवाद का विषय रहा है। तमिलनाडु के स्वामित्व में संचालित यह बांध राज्य के कई जिलों की सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में, एक नया विवाद तब पैदा हुआ जब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने अपनी बैठक रद्द कर दी, जो उसी स्थान पर प्रस्तावित नए बांध के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) आयोजित करने के लिए संदर्भ की नई शर्तों (टीओआर) हेतु केरल के अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्धारित थी। बैठक के रद्द होने और इसके आसपास की परिस्थितियों ने दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले रहे संघर्ष को फिर से बढ़ा दिया है।

पृष्ठभूमि और उल्लिखित शर्तें

मुल्लापेरियार बांध केवल बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि केरल और तमिलनाडु के बीच तनावपूर्ण संबंधों का प्रतीक भी है। केरल में स्थित बांध तमिलनाडु को पानी प्रदान करता है, जो इसका उपयोग थेनी, मदुरै, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों सहित अपने शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई के लिए करता है। वर्षों से, बांध की सुरक्षा और प्रबंधन गहन कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का विषय रहा है।

केरल की स्थिति मुख्य रूप से पुराने बांध के संबंध में सुरक्षा चिंताओं पर केंद्रित है। राज्य सरकार पुरानी संरचना को बदलने के लिए एक नए बांध के निर्माण की वकालत कर रही है, वर्तमान से जुड़े जोखिमों का हवाला देते हुए, विशेष रूप से 2018 और 2019 में गंभीर बाढ़ के मद्देनजर केरल ने चिंता जाहिर की है। केरल का तर्क है कि मौजूदा बांध अब आधुनिक सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और एक नया बांध निचले हिस्से में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना है कि मौजूदा बांध संरचनात्मक रूप से मजबूत और सुरक्षित है, जैसा कि विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा सत्यापित किया गया है और कई अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इसकी स्थिति बरकरार रखी गई है। ध्यातव्य है की तमिलनाडु अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए मुल्लापेरियार बांध के पानी पर बहुत अधिक निर्भर  है और बांध को हटाने या बदलने के किसी भी कदम को अपनी जल सुरक्षा के लिए सीधे खतरे के रूप में देखता है।

संदर्भ की नई शर्तों के लिए केरल का अनुरोध

ईएसी से नया टीओआर लेने का केरल का हालिया कदम एक नए बांध के निर्माण के लिए आधार तैयार करने की उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इससे पहले नवंबर 2018 में जारी किया गया टीओआर पिछले साल समाप्त हो गया था, जिसके लिए एक नए अनुरोध की आवश्यकता थी। केरल के अधिकारियों का तर्क है कि एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन के संचालन के लिए एक अद्यतन टी. . आर. आवश्यक है जो विशेष रूप से 2018 और 2019 की बाढ़ के बाद बदली हुई पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखता हो। . आई. . एक नए बांध के निर्माण के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने में मदद करेगा।

2011 में अंतिम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार किए जाने के बाद से बांध के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलाव के कारण भी एक नए ईआईए की आवश्यकता है। केरल के अनुसार, ये परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि नई संरचना सभी सुरक्षा और पर्यावरणीय मानकों को पूरा करती हो। इसके अतिरिक्त, नए बांध के लिए प्रस्तावित स्थल पेरियार टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड(NBWL) से अनुमोदन सहित पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है

तमिलनाडु की आपत्तियाँ

तमिलनाडु ने नए टीओआर के लिए केरल के अनुरोध का कड़ा विरोध किया है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पर्यावरण मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर मंत्रालय और ईएसी से केरल के प्रस्ताव को अपने एजेंडे से हटाने का आग्रह किया। तमिलनाडु का प्राथमिक तर्क यह है कि केरल के प्रस्ताव पर विचार करना सर्वोच्च न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन करेगा, जिसमें मौजूदा बांध की सुरक्षा पर जोर दिया गया था और यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी नए अध्ययन या निर्माण के लिए न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता होगी।

तमिलनाडु का तर्क है कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कई अवसरों पर मौजूदा बांध को सुरक्षित मान चुका है, और इसलिए, एक नए . आई. . या टी. . आर. की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य ने यह भी चेतावनी दी कि केरल के अनुरोध पर विचार करने का कोई भी कदम अदालत की अवमानना के बराबर होगा और शीर्ष अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर करने सहित संभावित कानूनी कार्रवाई का संकेत दिया।

केरल के प्रति-तर्क

जवाब में, केरल के अधिकारियों का तर्क है कि एक नए टीओआर के लिए उनका अनुरोध कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में है और तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की गलत व्याख्या कर रहा है। केरल इंगित करता है कि न्यायालय ने 2015 में तमिलनाडु द्वारा दिए गए एक अंतर्वर्ती आवेदन (आईए) को खारिज कर दिया था, जिसमें केरल को ईआईए अध्ययन करने से रोकने और ईआईए की अनुमति देने वाले एनबीडब्ल्यूएल के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। केरल का दावा है कि यह बर्खास्तगी तमिलनाडु की आपत्तियों को अमान्य करती है।

केरल इस बात पर जोर देता है कि राज्य को नए बांध के लिए एक सटीक डीपीआर तैयार करने के लिए अद्यतन पर्यावरण डेटा की आवश्यकता है। नया टीओआर और उसके बाद ईआईए नए निर्माण के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, विशेष रूप से हाल की बाढ़ के बाद बदले परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है। यह आँकड़ा विभिन्न पर्यावरण और वन्यजीव प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

संदर्भ की नई शर्तों की आवश्यकता

केरल का कहना है कि बांध के डिजाइन में बदलाव के कारण नया टीओआर आवश्यक है, जो पिछले डीपीआर के मसौदे के बाद से बदल गया है। नए बांध की अनुमानित लागत भी पहले के 800 करोड़ रुपये के अनुमान से बढ़ गई है। यह देखते हुए कि प्रस्तावित स्थल एक संरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित है, पर्यावरणीय प्रभावों का दस्तावेजीकरण करने और वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक व्यापक . आई. . प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, प्रस्तावित निर्माण में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर वन भूमि का उपयोग करना शामिल होगा, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रालय और सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता होगी। ये अनुमतियाँ केवल एक विस्तृत . आई. . के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं, यही कारण है कि केरल नए टी. . आर. के लिए दबाव डाल रहा है।

सर्वसम्मति और कानूनी लड़ाई की संभावना

मुल्लापेरियार बांध को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच कानूनी विवादों का इतिहास 1996 का है। शुरू में, संघर्ष मौजूदा बांध की सुरक्षा चिंताओं के इर्द-गिर्द घूमते थे। हालांकि, 1998 के बाद से, कानूनी लड़ाई का विस्तार कई जनहित याचिकाओं (पी. आई. एल.) और दोनों राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं तक विस्तृत हो गया।

वर्तमान स्थिति में अधिक कानूनी टकराव की संभावना है। एक नए बांध के लिए केरल की चल रही तैयारियों के लिए तमिलनाडु की सहमति की आवश्यकता होगी, जैसा कि 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य किया गया था। तमिलनाडु के समझौते के बिना, केरल निर्माण हेतु आगे नहीं बढ़ सकता है, जिससे संभावित गतिरोध पैदा हो सकता है।

निष्कर्ष

मुल्लापेरियार बांध विवाद पर्यावरणीय चिंताओं, कानूनी जनादेश और अंतर-राज्यीय राजनीति की जटिल परस्पर क्रिया को समाहित करता है। केरल जहां सुरक्षा और पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रेरित है, वहीं तमिलनाडु का ध्यान कृषि और पीने के उद्देश्यों के लिए अपने जल संसाधनों को सुरक्षित करने पर है। हाल ही में ईएसी की बैठक का रद्द होना उन गहरे अविश्वास और कानूनी जटिलताओं को रेखांकित करता है जो दशकों से मुल्लापेरियार बांध मुद्दे की विशेषता हैं। आगे बढ़ते हुए, दोनों राज्यों को एक चुनौतीपूर्ण मार्ग पर चलना चाहिए जो कानूनी दायित्वों, पर्यावरणीय अनिवार्यताओं और उनकी आबादी की व्यावहारिक जरूरतों को संतुलित करता हो।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न

  1. केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध विवाद से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय और कानूनी चिंताओं पर चर्चा करें। समय के साथ ये चिंताएं कैसे विकसित हुई हैं और नए बांध के निर्माण के संबंध में दोनों राज्यों की वर्तमान स्थिति क्या है?(10 marks, 150 words)
  2. मुल्लापेरियार बांध मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसलों के प्रभावों का मूल्यांकन करें। ये फैसले केरल और तमिलनाडु की चल रही कानूनी और पर्यावरणीय रणनीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं? इस अंतर-राज्यीय संघर्ष को हल करने के संभावित रास्ते क्या हैं?(15 marks, 250 words)

स्रोत- हिंदू

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