होम > Daily-current-affairs

Daily-current-affairs / 31 Jul 2024

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंस राज - डेली न्यूज़ एनालिसिस

image

संदर्भ:

  • क्या ध्रुव राठी और रवीश कुमार के यूट्यूब वीडियो ने, 2024 के आम चुनाव में मतदाताओं की पसंद को प्रभावित किया था ? यह प्रश्न केंद्र सरकार से प्रत्यक्षतः संबंधित है, जिसने दावा किया था कि वह बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापस आएगी, लेकिन देश ने उसे कम जनादेश के साथ गठबंधन के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अपनी शक्ति और सत्ता के खतरे को पहचानते हुए, वर्तमान सरकार का उद्देश्य प्रसारण विनियमन विधेयक, 2024 के तहत डिजिटल क्रिएटर्स को निष्क्रिय करना है।

डिजिटल मीडिया का बढ़ता प्रभाव

  • आँकड़े एक नजर में:
    • दो CSDS (सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज) - लोकनीति सर्वेक्षणों ने डिजिटल मीडिया की उपयोगिता को लेकर एक आंकड़ों का सेट प्रस्तुत किया है:
      • 642 मिलियन मतदाता और 924 मिलियन ब्रॉडबैंड कनेक्शन हैं।
      • 29% उत्तरदाता रोजाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक सामग्री देखते हैं, जो समाचार पत्रों और रेडियो से अधिक है, लेकिन अभी भी टेलीविजन से कम है।
      • लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप (35.1%), यूट्यूब (32.3%), फेसबुक (24.7%), इंस्टाग्राम (18.4%) और ट्विटर (6.5%) शामिल हैं।
  • चुनावों पर प्रभाव
    • यह आंकड़ा एक "कंटेन्ट प्रभावित चुनाव" या " डिजिटल कंटेन्ट से प्रभावित व्यक्ति चुनाव" की ओर इशारा करता है, जहां प्रधानमंत्री की आलोचना करने वाला डिजिटल मीडिया पारंपरिक टेलीविजन समाचारों के वर्चस्व को चुनौती देता है। वनिता कोहली खांडेकर के अनुसार टेलीविजन समाचार मुख्य रूप से किसी एक विशिष्ट पार्टी की मतदाताओं को प्रभावित करता है, जिससे डिजिटल मीडिया वैकल्पिक अन्य क्षेत्रों के लिए केवल एक मंच बनकर रह जाता है।

सरकार की नियंत्रण की रणनीति

  • शुरुआती उपाय
    • सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 ने डिजिटल कंटेन्ट सामग्री पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की। इन नियमों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेईटी) की शक्तियों का विस्तार किया और मैसेजिंग सेवाओं पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को प्रभावित करते हुए ट्रैसेबिलिटी जनादेश पेश किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को डिजिटल समाचार मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स को पंजीकृत करने और ब्लॉक करने की नई शक्तियां मिलीं, जिसमें प्रवर्तन राष्ट्रवादी विषयों के साथ जुड़ा हुआ था।
  • आगे का विस्तार
    • आईटी नियम, 2021 के तहत शुरुआती प्रयासों के बावजूद, सरकार ने अधिक नियंत्रण की कोशिश की:
      • डिजिटल सामग्री पर अपील सुनने और आदेश जारी करने के लिए 28 जनवरी, 2023 को तीन "शिकायत अपीलीय समिति (GAC)" बनाई गईं।
      • 6 अप्रैल, 2023 को आईटी नियमों में "नकली, झूठी और भ्रामक" कंटेन्ट सामग्री को हटाने की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया, हालांकि इस संशोधन पर 21 मार्च, 2024 को उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी।

प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024

  • प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024 डिजिटल सेंसरशिप में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस विधेयक को पहले प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संशोधित किया गया। यह सरकार के ऑनलाइन सामग्री पर अधिक नियंत्रण पाने के प्रयासों को दर्शाता है।
  • मुख्य विशेषताएं
    • विस्तारित दायरा: ड्राफ्ट प्रसारण विनियमन विधेयक, 2023 अपने नियामक दायरे का विस्तार करते हुए व्यक्तिगत टिप्पणीकारों को "डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर" और सामग्री निर्माताओं को "ओटीटी ब्रॉडकास्टर" के रूप में परिभाषित करता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आईबीएम) पंजीकरण के लिए ग्राहक संख्या की सीमा निर्धारित कर सकता है, जिससे विभिन्न डिजिटल मीडिया अभिनेताओं पर इसकी निगरानी का दायरा बढ़ जाता है।
    • नई अनुपालन आवश्यकताएं: विधेयक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त अनुपालन उपाय लगाता है, जिसमें अनिवार्य पंजीकरण और नए सेंसरशिप दिशानिर्देशों का पालन शामिल है। यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 से अलग सुरक्षित हार्बर व्यवस्था की शुरुआत करता है, जो सामग्री प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित करता है।
    • सेंसरशिप और प्रवर्तन: विधेयक सेंसरशिप और प्रवर्तन को बढ़ाता है जिसमें प्लेटफार्मों द्वारा सक्रिय अनुपालन, पंजीकरण और स्व-सेंसरशिप की आवश्यकता होती है। आईबीएम को सेंसरशिप लागू करने और जुर्माना लगाने का व्यापक विवेक प्राप्त होता है, जिसमें संभावित अस्पष्ट और मनमाने प्रावधानों के कारण असंगत प्रवर्तन होता है।
    • समकालीन परिभाषाएं और भविष्य-तैयार प्रावधान: तकनीकी प्रगति को संबोधित करने के लिए, विधेयक आधुनिक प्रसारण के लिए परिभाषाओं को अपडेट करता है और उभरती हुई तकनीकों के लिए प्रावधान शामिल करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कानून प्रासंगिक और अनुकूलनीय बना रहे।
    • बढ़ी हुई स्व-नियमन: विधेयक 'सामग्री मूल्यांकन समितियों' का निर्माण करके और अंतर-विभागीय समिति को व्यापक 'प्रसारण सलाहकार परिषद' में बदलकर स्व-नियमन में सुधार करता है, जिससे अधिक उद्योग भागीदारी और निगरानी को बढ़ावा मिलता है।
    • वैधानिक दंड और जुर्माना: यह सलाह, चेतावनी और मौद्रिक जुर्माना जैसे विभिन्न वैधानिक दंडों को पेश करता है, जबकि गंभीर अपराधों के लिए गंभीर दंड बरकरार रखता है। ध्यान विनियमन और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने पर है।
    • बुनियादी ढांचे का साझाकरण, प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ और अधिकार मार्ग: विधेयक प्रसारकों के बीच बुनियादी ढांचे के साझाकरण को बढ़ावा देता है और प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को संबोधित करता है। यह अधिकार मार्ग प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है और बुनियादी ढांचे से संबंधित विवादों के लिए एक संरचित विवाद समाधान तंत्र शामिल करता है।

विधेयक के प्रभाव

  • बढ़ा हुआ नियंत्रण: विधेयक एक "डिजिटल लाइसेंस राज" बनाता है, जो डिजिटल मीडिया पर नौकरशाही और राजनीतिक नियंत्रण की विशेषता है। इसका उद्देश्य नोटिस-और-तोड़ने वाले दृष्टिकोण को रोकथाम सेंसरशिप और अनुपालन की एक व्यापक प्रणाली के साथ बदलना है।
  • डिजिटल अधिनायकवाद: आलोचकों का तर्क है कि विधेयक पारदर्शिता को कम करेगा, सरकारी शक्तियों को बढ़ाएगा और मौलिक अधिकारों का क्षरण करेगा। इस प्रणाली को डिजिटल अधिनायकवाद की ओर एक कदम के रूप में देखा जाता है, जिसमें सरकार नियमों के एक भूलभुलैया के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करना चाहती है।
  • अलोकतांत्रिक मीडिया स्वामित्व की प्रवृत्तियाँ: विधेयक अनजाने में मीडिया स्वामित्व में अलोकतांत्रिक  प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि सरकार और मीडिया हाउस के संरेखण मीडिया शक्ति की एकाग्रता का पक्ष ले सकते हैं, संभावित रूप से विविध और स्वतंत्र आवाजों को दबा सकते हैं।
  • अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावित प्रभाव: ऐसी आशंकाएं हैं कि विधेयक से भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के हाशिए पर या गलत प्रतिनिधित्व हो सकता है। ड्राफ्ट में अस्पष्ट भाषा का फायदा उठाकर एक समरूप बहुसंख्यक पहचान को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे संभावित रूप से विविध दृष्टिकोण को दरकिनार किया जा सकता है।
  • ड्राफ्ट में अस्पष्ट प्रावधान: विधेयक में व्यापक और अस्पष्ट भाषा वाले प्रावधान हैं, जैसे कि अधिकारियों को सामग्री को प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करना। इससे "अधिकृत अधिकारियों" की भूमिका और सरकारी दिशा में उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

निष्कर्ष

     प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, 2024 भारत में डिजिटल सामग्री के नियमन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह सरकार की ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने और डिजिटल मीडिया को अधिक कसकर प्रबंधित करने की इच्छा को दर्शाता है। विधेयक के प्रावधान बढ़ी हुई सेंसरशिप और विनियमन की ओर एक कदम को उजागर करते हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत में डिजिटल सामग्री निर्माण के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं।

     भारत में प्रभावी प्रसारण विनियमन सुनिश्चित करने के लिए, पारंपरिक टीवी, ओटीटी (ओवर--टॉप) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया को कवर करने वाला एक व्यापक विधायी ढांचा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, हितधारकों से परामर्श करना और तकनीकी प्रगति के अनुकूल होना सामग्री विविधता और प्रासंगिकता को बढ़ाएगा। एक स्वतंत्र नियामक निकाय की स्थापना, स्पष्ट प्रवर्तन तंत्र लागू करना और मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। नियमित अपडेट और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने से एक संतुलित, लोकतांत्रिक मीडिया वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन चरणों को एकीकृत करके, भारत एक मजबूत और अनुकूलनीय प्रसारण नियामक ढांचा विकसित कर सकता है जो नवाचार को विनियमन के साथ संतुलित करता है, विविध मीडिया आवाजों का समर्थन करता है और एक लोकतांत्रिक मीडिया परिदृश्य को बढ़ावा देता है।

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:

  1. भारत में डिजिटल मीडिया की स्वतंत्रता और सामग्री निर्माण पर प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 के निहितार्थों पर चर्चा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि विधेयक मीडिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और विविधता को कम करे? (10 अंक, 150 शब्द)
  2. भारत के मीडिया परिदृश्य और चुनावी राजनीति के संदर्भ में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधेयक, 2024 के प्रभाव का मूल्यांकन करें। डिजिटल मीडिया पर बढ़ते सरकारी नियंत्रण के संभावित जोखिमों पर चर्चा करें और एक जीवंत और लोकतांत्रिक मीडिया वातावरण को बढ़ावा देते हुए इन जोखिमों को कम करने की रणनीतियों का प्रस्ताव करें। (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: हिंदू