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Daily-current-affairs / 06 Jul 2024

धार्मिक उन्मुखता और धार्मिक प्रथाओं पर न्यायालय का रुख़ : डेली न्यूज़ एनालिसिस

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संदर्भ:

17 मई को मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने जीवा समाधि दिवस की पूर्व संध्या पर नेरूर सथगुरु सादासिव ब्रह्मेंद्रल की अंतिम विश्रामस्थली पर "अन्नदानम" (मुफ्त भोजन की पेशकश) और "अंगप्रदक्षिणम" (परिक्रमा) को पुनः आरंभ की अनुमति दी।

अंधविश्वास से पवित्रता तक अनुष्ठानों पर बहस?

धर्म और कानून का जटिल संगम

"जो एक के लिए धर्म है, वह दूसरे के लिए अंधविश्वास है," यह ऑस्ट्रेलिया के मुख्य न्यायाधीश लाथम ने एडिलेड कंपनी ऑफ जेहोवाज विटनेसिज इंक बनाम कॉमनवेल्थ (1943) मामले में कहा था। धर्म प्राचीन काल से ही मानव समाज का केंद्र रहा है। मनुष्य स्वभावतः धार्मिक होता है और यह भारतीयों के लिए विशेष रूप से सत्य है। वर्तमान में, हम धार्मिकता के बढ़ते समय में हैंरह रहे  जबकि आध्यात्मिकता घट रही है।

पी. नवीन कुमार (2024) में न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने भोजन करने के लिए उपयोग किए गए केले के पत्तों पर लुढ़कते हुए भक्तों को अंगप्रदक्षिणम करने की अनुमति दी। यह न्यायमूर्ति एस. मणिकुमार के 2015 के फैसले को पलट दिया, जो जातिगत भेदभाव के दावों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित था जिसने एक समान अनुष्ठान को रोका था। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने विभिन्न जातियों की भागीदारी और पिछले मामले में मंदिर के ट्रस्टियों की अनुपस्थिति को नोट करते हुए भेदभाव के दावों को खारिज किया।

पुनः बहस

इस आदेश ने धर्म की परिभाषा, आवश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने और न्यायिक स्थिरता पर बहस को पुनर्जीवित किया। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता पी. नवीन कुमार की अंगप्रदक्षिणम करने की प्रतिज्ञा अनुच्छेद 25, 21 और 19(1)(डी) के तहत संरक्षित है। उन्होंने अंगप्रदक्षिणम को बिना कठोर प्रमाण के एक स्थापित धार्मिक प्रथा के रूप में मान्यता दी। विगत हो कि कृष्ण यजुर्वेद और भविष्यपुराण में इसका वर्णन एक महान कार्य के रूप में किया गया है, लेकिन हर महान कार्य को अनिवार्य कार्य का उच्च दर्जा नहीं मिल सकता।

अंगप्रदक्षिणम प्रथा की पृष्ठभूमि

उत्पत्ति और अर्थ: 'अंगप्रदक्षिणम' संस्कृत शब्दों 'अंग' (शरीर) और 'प्रदक्षिणम' (परिक्रमा) से मिलकर बना है।

पारंपरिक विश्वास: यह प्रथा, जिसमें भक्त केले के पत्तों पर लुढ़कते हैं जो उन्होंने भोजन करने के बाद छोड़े हैं, को आध्यात्मिक लाभ देने वाला माना जाता है और यह एक सदी से अधिक समय से प्रचलित है।

2015 में रोक: 2015 में एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका के माध्यम से एक खंडपीठ ने मानव गरिमा की चिंता का हवाला देते हुए इस प्रथा को रोक दिया था।

2024 में पुनःस्थापना: नौ साल बाद, 2024 में, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने अनुच्छेद 25(1) का हवाला देते हुए इस प्रथा को पुनःस्थापित किया।

नैतिक मुद्दे और आवश्यक प्रथाओं का विषय

भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों को धर्म की स्वतंत्रता पर प्राथमिकता देता है, जिससे राज्य को सार्वजनिक कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए हस्तक्षेप करने की अनुमति मिलती है। धार्मिक नैतिकता दिव्य शिक्षाओं से उत्पन्न होती है, जो इसमें विश्वास करने वालों का मार्गदर्शन करती है, जबकि धर्मनिरपेक्ष नैतिकता मानव तर्क, सहानुभूति, समाज के मूल्य और निष्पक्षता के विचारों पर निर्भर होती है। कुछ धार्मिक और प्रथागत प्रथाएं मानव गरिमा और समानता के अधिकारों से समझौता कर सकती हैं।

तदनुसार, ऐसे केवल सात मामलों में से एक मामले को ही स्वीकार किया गया है और इसलिए न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का नवीनतम निर्णय के मूल्यांकन की आवश्यकता है, जैसे:

  • क्या केले के पत्तों पर बचे हुए भोजन के साथ लुढ़कना एक अस्वच्छ प्रथा है जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है?
  • क्या अंगप्रदक्षिणम जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में निजता के अधिकार का दावा किया जा सकता है?

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन का कहना है कि सार्वजनिक कार्यों में निजता खोई नहीं जाती है और उन्होंने तुलना की कि यदि निजता का अधिकार यौन और लिंग उन्मुखता को शामिल करता है, तो यह आध्यात्मिक उन्मुखता को भी शामिल करता है। व्यक्ति इस उन्मुखता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, बशर्ते यह दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता हो।

न्यायपालिका का धर्म और आवश्यक प्रथाओं पर रुख

श्री शिरूर मठ (1954)

1954 में धार्मिक स्वतंत्रता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पुष्टि की कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं, बल्कि अपने विश्वास को ऐसे बाहरी कृत्यों में प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। कोर्ट ने कहा कि धर्म के आवश्यक हिस्सों को निर्धारित करने के लिए उस धर्म के सिद्धांतों का संदर्भ होना चाहिए। हालांकि, कोर्ट का दृष्टिकोण बाद के वर्षों में बदल गया, कोर्ट ने धार्मिक ग्रंथों पर निर्भर रहने के बजाय तर्कशीलता को शामिल किया है।

दरगाह कमेटी, अजमेर (1961)

1961 के दरगाह कमेटी, अजमेर मामले में, कोर्ट ने फैसला दिया कि केवल आवश्यक और अभिन्न धार्मिक प्रथाओं को संरक्षण प्राप्त है, अंधविश्वास से उत्पन्न होने वाली प्रथाओं को नहीं। यह तर्क अंगप्रदक्षिणम पर लागू नहीं किया गया।

ग्रामसभा ऑफ विलेज बत्तीस शिराला (2014)

2014 के ग्रामसभा ऑफ विलेज बत्तीस शिराला मामले में, एक जीवित कोबरा को पकड़ने और पूजा करने को गैर-आवश्यक माना गया, यद्यपि शृनाथ लीलामृत पर आधारित दावे किए गए थे। कोर्ट ने सामान्य धर्मशास्त्र ग्रंथ को विशिष्ट संप्रदायिक ग्रंथों पर प्राथमिकता दी।

मोहम्मद फासी (1985)

1985 के मोहम्मद फासी मामले में, एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी की दाढ़ी बढ़ाने की याचिका को अन्य मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों और याचिकाकर्ता की पिछली प्रथाओं के बारे में अप्रासंगिक टिप्पणियों के आधार पर खारिज कर दिया गया, कि इस्लाम में दाढ़ी की अनिवार्यता पर। इसी तरह, हिजाब को अनिवार्य नहीं माना गया।

आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत (2004)

2004 के आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूत मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गी विश्वास के लिए तांडव नृत्य को आवश्यक मान्यता देने वाले निर्णय को पलट दिया, यह तर्क देते हुए कि प्रथा को बाद में अपनाया गया था। इस दृष्टिकोण का मतलब है कि केवल धार्मिकता के प्रारंभ में मौजूद प्रथाएं ही अभिन्न मानी जाती हैं, जो कई विकासशील प्रथाओं को बाहर कर सकती हैं।

एम. इस्माइल फारूकी (1995)

'आवश्यकता परीक्षण' से एक विवादास्पद निष्कर्ष पर पहुंचा एम. इस्माइल फारूकी (1995) मामले में, कोर्ट ने फैसला किया कि यद्यपि प्रार्थना आवश्यक है,लेकिन मस्जिद में प्रार्थना करना नहीं है, जब तक कि स्थान विशेष धार्मिक महत्व नहीं रखता। इस निर्णय ने इस्लाम में मस्जिदों की केंद्रीय भूमिका को नजरअंदाज कर दिया।

प्रथागत और धार्मिक प्रथाओं में मानव गरिमा की अवमानना के मुद्दों का समाधान

  • राज्य की जिम्मेदारी बदलाव को लागू करने की: राज्य का कर्तव्य है कि वह धार्मिक और प्रथागत प्रथाओं जैसे बचे हुए भोजन पर लुढ़कना जो अस्वस्थ, हानिकारक और मानव गरिमा को कमतर करते हैं, को सुधारें।
  • शिक्षा और जागरूकता बढ़ाना: ऐसी प्रथाओं को सीधे अस्वीकार करने के बजाय, जो विवाद का कारण बन सकती हैं, राज्य को तर्कसंगत और तर्कशील चर्चा के माध्यम से विश्वासियों को शिक्षित करना चाहिए, एक मानवीय समुदाय को प्रोत्साहित करना चाहिए जो बातचीत के लिए खुला हो।
  • न्यायिक स्थिरता सुनिश्चित करना: भारत में व्यक्तिगत कानूनों पर मौलिक अधिकारों की लागू योग्यता के संबंध में न्यायिक राय में महत्वपूर्ण भिन्नता को समाधान की आवश्यकता है। न्यायिक निर्णयों में स्थिरता बनाए रखी जानी चाहिए।
  • संविधानिक नैतिकता पर जोर देना: संविधानिक नैतिकता शासन सिद्धांतों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है और संस्थानों को अनुसरण करने के लिए मानदंड निर्धारित करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे ठीक से काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया है, जैसे कि समलैंगिकता को अपराधमुक्त करना।
  • भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त करना: विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून वर्तमान में धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित हैं। कानून आयोग को उन प्रथाओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए जो संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करते हैं और मानव मूल्यों के लिए अपमानजनक हैं। सांस्कृतिक प्रथाएं मूल समानता और लैंगिक समानता के लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए।

निष्कर्ष

न्यायाधीशों को शुद्ध धार्मिक मुद्दों का निर्णय लेने के लिए पादरी नहीं बनना चाहिए और एक प्रगतिशील राष्ट्र जैसे भारत को किसी भी आवश्यक धार्मिक प्रथा को अनुमति नहीं देनी चाहिए यदि वही संवैधानिक नैतिकता और मूल्यों के विपरीत है। हमें धर्मों द्वारा नहीं बल्कि भारतीय संविधान द्वारा शासित होना चाहिए। केवल उतनी ही धार्मिक स्वतंत्रता दी जा सकती है जितनी संविधान द्वारा अनुमति है।

यूपीएससी मेन्स के लिए संभावित प्रश्न

  1. कैसे आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की न्यायिक व्याख्या, जैसे कि अंगप्रदक्षिणम के मामले में, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता को मानव गरिमा और समानता के अधिकारों की चिंताओं के साथ संतुलित करती है? (10 अंक, 150 शब्द)
  2. न्यायपालिका को किस हद तक उन धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना चाहिए जो मानव गरिमा के लिए हानिकारक या अपमानजनक मानी जाती हैं, संवैधानिक नैतिकता और भारत में बदलते सामाजिक मानदंडों के सिद्धांतों पर विचार करते हुए स्पष्ट करें (15 अंक, 250 शब्द)

स्रोत: हिंदू

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