संदर्भ:
भारत में कानूनी/विधिक शिक्षा के परिदृश्य में पिछले कुछ वर्षों में व्यापक विकास देखा गया है, हालांकि वर्तमान में कुछ चुनौतियाँ इसकी समग्र प्रगति में बाधा बन रही हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के मद्देनजर राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालयों (NLU) की स्थापना और कानूनी पेशेवर व्यक्तियों के लिए सृजित अवसरों के बावजूद, शीर्ष स्तरीय संस्थानों और औसत दर्जे के अधिकांश कानून स्कूलों के बीच काफी अंतर है। सुधार की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए, कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में देश भर में कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रमुख सिफारिशों को रेखांकित करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है।
कानूनी शिक्षा में सुधार: एक आदर्श बदलाव
इस स्थायी समिति द्वारा की गई मूलभूत सिफारिशों में से कानूनी शिक्षा को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे का पुनर्गठन शामिल है। कानून का अभ्यास करने के लिए बुनियादी पात्रता (स्नातकोत्तर कानूनी शिक्षा) हेतु मानक निर्धारित करने में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करते हुए, संसदीय समिति एक स्वतंत्र निकाय; नेशनल काउंसिल फॉर लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च (NCLER) की स्थापना का प्रस्ताव करती है। इस प्रकार के सुधार का उद्देश्य प्रत्येक नियामक इकाई के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों को रेखांकित करके, कानूनी शिक्षा में नवाचार और विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हुए शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।
अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना:
अन्य बातों के अलावा उक्त समिति की रिपोर्ट में उल्लेखित एक महत्वपूर्ण पहलू भारत के विधिक स्कूलों के भीतर अनुसंधान को प्राथमिकता देना और बढ़ावा देना है। कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के प्रसार के बावजूद, आज भी स्वदेशी रूप से दी जाने वाली कानूनी/विधिक छात्रवृत्ति की उल्लेखनीय कमी बनी हुई है, अधिकांश शैक्षणिक पाठ्यक्रम पश्चिमी प्रतिमानों पर निर्भर हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए, समिति नवीनतम अनुसंधान प्रयासों और शैक्षणिक उत्कृष्टता के बीच सहजीवी संबंध एवं अनुसंधान पहल को प्रोत्साहन के महत्व को रेखांकित करती है। विद्वतापूर्ण गतिविधियों में इस संकाय की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर, यह परिकल्पना की गई है कि लॉ स्कूल बौद्धिक जांच के जीवंत केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे छात्रों का शैक्षिक अनुभव समृद्ध होगा और कानूनी/विधिक ज्ञान समृद्ध होगी।
वैश्वीकरण के साथ-साथ पाठ्यचर्या और सहयोग को बढ़ाना:
बढ़ते वैश्विक अंतर्संबंध और अंतरराष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों के इस युग में, संबंधित संसदीय स्थायी समिति भारतीय विधिक स्कूलों हेतु अपने शैक्षिक प्रयासों में वैश्वीकरण को अपनाने की अनिवार्यता को पहचानती है। इस उद्देश्य के केंद्र में एक वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित करने और उसे लागू करने की सिफारिश की जा रही है, जिसमें विविध कानूनी परंपराओं और अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मुद्दों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, छात्र और संकाय विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के वाले पाठ्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय विधिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण का उद्देश्य कानूनी शिक्षा को सुदृढ़ करना और अधिक महानगरीय दृष्टिकोण विकसित करना है। साथ ही अंतर-सांस्कृतिक संवाद और विविध कानूनी प्रणालियों की कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करके, इस तरह की पहल छात्रों को एक विकसित वैश्विक परिदृश्य की जटिलताओं के समाधान हेतु आवश्यक कौशल और अंतर्दृष्टि प्रदान करने हेतु तत्पर है।
संस्थागत नेतृत्व और स्वायत्तता को उत्प्रेरित करना:
हालांकि संरचनात्मक सुधार और पाठ्यचर्या संवर्द्धन कानूनी/विधिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक हैं, फिर भी उक्त समिति कौशलयुक्त परिवर्तन लाने में संस्थागत नेतृत्व की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करती है। इस लोकाचार के केंद्र में विश्वविद्यालयों और विधिक स्कूलों का संचालन दूरदर्शी शिक्षाविदों द्वारा किया जाना अनिवार्य है, जो उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। बौद्धिक जांच और अकादमिक स्वतंत्रता के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देकर, संस्थागत नेता प्रतिभा के पोषण और अपने संबंधित संस्थानों के भीतर उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, स्वामित्व और जवाबदेही की भावना पैदा करने के लिए मजबूत नेतृत्व श्रृंखला का विकास और संकाय सदस्यों का सशक्तिकरण उन आवश्यक शर्तों में शामिल हैं, जिससे संस्थागत विकास और गतिशीलता को उत्प्रेरित किया जा सके।
निष्कर्ष:
निष्कर्षतः, कानूनी शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उल्लेखित सिफारिशें कानूनी शिक्षाशास्त्र के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव की शुरुआत करती हैं। नियामक ढांचे की समग्र पुनर्कल्पना की सिफारिश करके, अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, वैश्वीकरण को अपनाकर और संस्थागत नेतृत्व का पोषण करके, समिति कानूनी शिक्षा में एक परिवर्तनकारी प्रक्षेपवक्र के लिए आधार तैयार करती है। हालाँकि, इन आकांक्षाओं की प्राप्ति इसमें शामिल सभी हितधारकों की सामूहिक प्रतिबद्धता और ठोस प्रयासों पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति का दावा करना चाहता है, कानूनी शिक्षा का पुनरुद्धार 21वीं सदी के कानूनी परिदृश्य की जटिलताओं से निपटने के लिए कुशल कानूनी पेशेवरों के एक कैडर के पोषण के लिए आधारशिला के रूप में उभरता है।
यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न:
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स्रोत- द हिंदू