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Daily-current-affairs / 11 May 2024

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

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संदर्भ:

आदर्श आचार संहिता (एम. सी. सी.) भारत में चुनावी अखंडता की आधारशिला है, जिसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। यद्यपि, हाल के चुनाव प्रचार में वरिष्ठ राजनेताओं द्वारा इसका घोर उल्लंघन देखा गया है, इन घटनाओं ने एम. सी. सी. की भावना को कमजोर किया गया है। एम. सी. सी. की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, इसकी प्रभावकारिता को लागू करने और बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आदर्श आचार संहिता का महत्व-

  • निष्पक्षता: एम. सी. सी. वर्तमान सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है, प्रचार के लिए आधिकारिक संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है और सभी दलों एवं उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।
  • आत्मविश्वास में वृद्धि: एम. सी. सी. को लागू करने से मतदाताओं को निष्पक्ष चुनावों का आश्वासन मिलता है, उन्हे विश्वास होता है कि उनके वोट मायने रखते हैं और उनका सम्मान किया जाता है।
  • मुद्दा-आधारित चुनाव अभियान को बढ़ावा: MCC व्यक्तिगत हमलों के बजाय नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने, मतदाता को सूचना प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
  • सांप्रदायिक शोषण पर रोक: MCC वोट हासिल करने के लिए जाति, धर्म या सांप्रदायिक भावनाओं को उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
  • चुनावी हिंसा को कम करता हैः MCC रैलियों और सभाओं पर सख्त मानदंड लागू करता है, चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाओं को कम करता है।
  • शालीनता और शिष्टाचार को बढ़ावा: संहिता आचरण के उच्च मानकों को अनिवार्य करती  है, हिंसा या घृणा को भड़काने वाले कार्यों को हतोत्साहित करती है।
  • सार्वजनिक व्यवस्था: MCC चुनाव अवधि के दौरान सामान्य स्थिति सुनिश्चित करते हुए झड़पों और व्यवधानों को रोकने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

एमसीसी के अनुपालन को बनाए रखने में चुनौतियां:

भारत के चुनाव आयोग (. सी. आई.) द्वारा परिकल्पित एमसीसी लोकतांत्रिक चुनावों के लिए एक अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण निभाती है। हालाँकि, राजनीतिक अवसरवाद प्रायः इसके सिद्धांतों पर हावी हो जाता हैं, जिससे व्यापक उल्लंघन होते हैं। भारतीय राजनीति की प्रतिस्पर्धी प्रकृति चुनावों को राजनीतिक युद्ध के मैदान में बदल देती है, जहां पार्टियां बढ़त हासिल करने के लिए अनैतिक रणनीति का सहारा लेती हैं। गला काट प्रतियोगिता की यह संस्कृति एम. सी. सी. की पवित्रता को नष्ट कर रही है।

इसके अलावा, कानूनी प्रवर्तनीयता की कमी एम. सी. सी. की प्रभावशीलता को कम कर देती है। यद्यपि चुनाव आयोग के पास चुनावों की देखरेख करने के लिए पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन एम. सी. सी. के लिए कानूनी समर्थन के अभाव में उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की इसकी क्षमता सीमित है। परिणामस्वरूप राजनेताओं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी सजा से बच जाते हैं।

आदर्श आचार संहिता से संबंधित मुद्दे

  • कानूनी प्रवर्तनीयता की कमीः एम. सी. सी. के संदर्भ में कानूनी समर्थन का अभाव है, हालांकि, 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (आरओपीए) में कुछ प्रावधान हैं जो आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के अनुरूप हैं: अधिनियम की धारा 8 कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता से संबंधित है। अधिनियम के भाग VII में भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराधों से संबंधित प्रावधान हैं। आदर्श आचार संहिता (एम. सी. सी.) के कुछ प्रावधानों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता (सी. आर. पी. सी.) 1973 जैसे मौजूदा कानूनों में किया गया है।
  • विलंबित और कमजोर प्रतिक्रियाः उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग की धीमी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया अपराधियों को दंड से मुक्त होकर कार्य करने की छूट देती है।
  • अयोग्यता संबंधित शक्ति का अभाव: निर्वाचन आयोग के पास उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, परिणामस्वरूप कदाचार को दूर करने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है।
  • दलगत पंजीकरण रद्द करने में असमर्थताः आयोग उल्लंघनों के लिए दलगत पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता, जिससे जवाबदेही के बारे में चिंता बढ़ जाती है।
  • कदाचार पर अंकुश लगाने में अप्रभाविताः एमसीसी अभद्र भाषा और फर्जी खबरों जैसे चुनावी कदाचार को रोकने में विफल रहा है।
  • लागू करने के समय की आलोचनाः एम. सी. सी. के लागू करने के समय की अक्सर आलोचना की जाती है कि यह या तो बहुत जल्दी या बहुत देर से किया जाता है, जो विकास पहलों को प्रभावित करता है।
  • कम जागरूकता और अनुपालनः हितधारकों के बीच समझ और पालन की कमी जागरूकता और अनुपालन प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

चुनाव आयोग की भूमिकाः

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का अधिकार देता है भारत के चुनाव आयोग बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1993)  मामले में भी इसका उल्लेख किया गया है। संवैधानिक अधिकार के बावजूद, ECI की प्रतिक्रिया MCC के उल्लंघन के लिए नरम रही है, वर्तमान में इसमें T.N. शेषन जैसे पिछले आयुक्तों द्वारा प्रदर्शित मुखरता का अभाव है। यद्यपि निर्वाचन आयोग के पास किसी पार्टी की मान्यता को निलंबित करने की शक्ति है  और यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन (चुनाव प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) 1968 के तहत) के लिए राजनीतिक पार्टियों को उनके पहचान चिन्ह से वंचित कर सकता है। लेकिन इन शक्तियों के प्रयोग संबंधी अनिच्छा चुनाव आयोग की प्रभावशीलता को कमजोर करता है।

इसके अलावा, एम. सी. सी. का उल्लंघन करने के लिए दंडात्मक उपायों की अनुपस्थिति समस्या को बढ़ा देती है। जहां एक तरफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी कदाचार को संबोधित करता है, वहीं यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए कोई विशिष्ट दंड निर्धारित नहीं करता है।

साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण का समाधान

एमसीसी के उल्लंघन से उत्पन्न सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक चुनाव अभियानों के दौरान सांप्रदायिक तनाव का बढ़ना है। मंत्री परिषद के सदस्यों सहित वरिष्ठ राजनेता प्रायः मतदाताओं को जुटाने के लिए विशिष्ट धार्मिक या जाति समूहों को लक्षित करने वाली विभाजनकारी बयानबाजी का सहारा लेते हैं। इस तरह का भड़काऊ भाषण केवल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है, बल्कि संविधान को बनाए रखने के लिए मंत्रियों द्वारा ली गई शपथ का भी उल्लंघन करता है।

  • न्यायिक हस्तक्षेपः चुनावी अखंडता की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका सर्वोपरि है। चुनावों की शुद्धता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका निर्वाचन आयोग को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध निर्णायक कार्रवाई करने का अधिकार दे सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत आपराधिक कार्यवाही एक निवारक के रूप में काम कर सकती है, जिससे राजनेताओं को धार्मिक आधार पर शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
  • सोशल मीडिया पर नज़र: इसके अलावा, सोशल मीडिया का प्रसार नफरत भरे भाषण और गलत सूचना के प्रसार को बढ़ाता है, जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ जाता है। . सी. आई. को फर्जी सामग्री के प्रसार पर अंकुश लगाने और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी मंचों के साथ सहयोग करना चाहिए।

चुनावी प्रचार में धर्मनिरपेक्षता का संरक्षणः

धर्मनिरपेक्षता भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार के केंद्र में है, जो सांप्रदायिक संघर्ष के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। हालांकि, चुनाव अभियानों में धर्म का राजनीतिकरण इस मूलभूत सिद्धांत को कमजोर करता है।

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951: यद्यपि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम चुनावी लाभ के लिए धर्म के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, लेकिन राजनेता इस निषेध को दरकिनार करते हैं, अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए धर्म को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं।
  • ईसीआई का सक्रिय रुखः इस प्रवृत्ति का सामना करने और भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करने की जिम्मेदारी ईसीआई पर है। धार्मिक ध्रुवीकरण के विरुद्ध एक सक्रिय रुख अपनाकर, ईसीआई सांप्रदायिकता को रोक सकता है और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रख सकता है।
  • न्यायपालिका की भूमिकाः न्यायिक हस्तक्षेप ईसीआई के अधिकार को मजबूत कर सकता है, जिससे अपराधियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है।
  • शिक्षा की भूमिकाः इसके अलावा, मतदाताओं के बीच धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने, उन्हें विभाजनकारी प्रचार के खिलाफ प्रतिरक्षित करने में नागरिक शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय निर्वाचन आयोग को नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने और इसकी जड़ों में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुकाबला करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष:

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए एक गंभीर खतरा है। चुनावी अखंडता के संरक्षक के रूप में, भारत के चुनाव आयोग और न्यायपालिका को आदर्श आचार संहिता को मजबूत करने और इसके उल्लंघनों को रोकने के लिए सहयोग करना चाहिए। अपनी शक्तियों की पूरी क्षमता का उपयोग करके और लोकतंत्र के पवित्र सिद्धांतों को बनाए रखते हुए, यह भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रधानता की पुष्टि कर सकते हैं। 

यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न-

1.    भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एम. सी. सी. के महत्व पर चर्चा करें। एम. सी. सी. के कार्यान्वयन से संबंधित क्या आलोचनाएँ हैं? विस्तार से बताइए। (10 Marks, 150 Words)

2.    सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बिना चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के सामने क्या मुद्दे हैं? चुनावी प्रचार में धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए किए जा सकने वाले उपायों पर चर्चा करें।( 15 Marks, 250 Words)

Source- The Hindu

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