चर्चा में क्यों?
- सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीएन) ने फार्मास्यूटिकल और केमिकल उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग और एक्जिम (निर्यात और आयात) प्राधिकरणों की सुविधा के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है।
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के बारे में
- CBN एक केंद्र सरकार की एजेंसी है जिसे NDPS अधिनियम, 1985 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने का काम सौंपा गया है जो नशीले पदार्थों, मनःप्रभावी दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करती हैं।
- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है।
- तीन उप नारकोटिक्स आयुक्त (डीएनसी), जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अफीम उत्पादक राज्यों के प्रभारी हैं, भारत के नारकोटिक्स आयुक्त की सहायता करते हैं।
यूनिफाइड पोर्टल के बारे में
- यह साइट डेटाबेस एकीकरण और अन्य सरकारी सेवाओं जैसे भारत कोष, जीएसटी, पैन-एनएसडीएल सत्यापन, ई-संचित और यूआईडीएआई के साथ अंतर्ग्रहण के लिए स्थापित की गई है, जो सीबीएन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक बिंदु सेवाओं की अनुमति देती है।
- आवेदक कहीं से भी और किसी भी समय 24X7 आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
- आवेदक प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा।
- यह ‘प्रसंस्करण-समय’ में भारी कमी का लाभ उठाएगा और अन्य उपयोगी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए व्यापार के संसाधनों का संरक्षण करेगा।
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985
- 1985 का नारकोटिक और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम) जो 14 नवंबर, 1985 को अधि नियमित किया गया था। इसका उद्देश्य संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन के बिना नशीले पदार्थों का उत्पादन, खेती, कब्जे, बिक्री, अधिग्रहण, परिवहन, भंडारण या उपयोग को अवैध बनाना था।
सीबीएन के उत्तरदायित्व
- यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों के 22 जिलों ,102 तहसीलों/परगना में फैले भारत में अफीम पोस्ता की वैध खेती पर पर्यवेक्षण करेगा।
- यह विशेष रूप से तीन अफीम उगाने वाले राज्यों में निवारक और प्रवर्तन का कार्य करेगा।
- यह एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत मामलों की जांच और न्यायालय में शिकायत दर्ज करेगा।
- एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय V-I के प्रावधानों के अनुसार अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पता लगाने और उसे फ्रीज करने की कार्यवाही करेगा।
- यह सिंथेटिक मादक दवाओं के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करेगा।
- नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के निर्यात/आयात के लिए निर्यात प्राधिकरण/आयात प्रमाण पत्र जारी करना।
- प्रीकर्सर केमिकल्स की चुनिंदा संख्या के आयात/निर्यात के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करेगा।
- इस मद के सभी आयात अनुबंधों को आयात से पहले नारकोटिक्स कमिश्नर, ग्वालियर के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।
आगे की राह
- यह सीबीएन की एकल साइट के रूप में मादक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों (एनडीपीएस) और प्रतिबंधित पदार्थों के लिए अधिक पारदर्शिता और अनुपालन की दिशा में एक कदम के रूप में काम करेगा।
- यह एकीकृत पोर्टल दवाओं और फार्मा क्षेत्र के सहक्रियात्मक विकास के लिए
फार्मा और रासायनिक उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के
लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के दोहरे
लक्ष्य के साथ विभाग के उपयोगकर्ताओं में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करेगा।