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Brain-booster / 24 Jul 2023

यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (विषय: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक 2022 (The Digital Personal Data Protection Bill, 2022)

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चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है।

उद्देश्य

  • इस अधिनियम का उद्देश्य डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरह से प्रदान करना है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों दोनों को मान्यता देता है।

अधिनियम के अनुप्रयोग

  • इस अधिनियम के प्रावधान भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होंगे जहां:
  • ऐसा व्यक्तिगत डेटा, डेटा प्रिंसिपलों से ऑनलाइन एकत्र किया जाता है।
  • ऑफलाइन एकत्र किए गए ऐसे व्यक्तिगत डेटा को डिजिटलीकृत किया जाता है।
  • इस अधिनियम के प्रावधान भारत के क्षेत्र के बाहर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होंगे, यदि ऐसा प्रसंस्करण भारत के क्षेत्र के भीतर डेटा प्रिंसिपलों को वस्तुओं या सेवाओं की
    पेशकश की किसी प्रोफाइलिंग या गतिविधि के संबंध में है।
  • इस अधिनियम के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगेः
  • व्यक्तिगत डेटा का गैर-स्वचालित प्रसंस्करण
  • ऑफलाइन व्यक्तिगत डेटा
  • किसी व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा; और
  • किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत डेटा जो एक ऐसे रिकॉर्ड में शामिल है जो कम से कम 100 वर्षों से अस्तित्व में है।

संशोधन

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (‘आईटी अधिनियम’) में संशोधन किया जाएगा।
  • सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (J) में संशोधन किया जाएगा।

मसौदा विधेयक से संबंधित चिंताएँ

  • कैबिनेट द्वारा अनुमोदित मसौदा विधेयक में काफी हद तक मूल संस्करण के बिन्दुओं को बरकरार रखा गया है जिन्हें नवंबर 2022 में प्रस्तावित किया गया था।
  • समझा जाता है कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के लिए व्यापक छूट, जो पिछले मसौदे के सबसे अधिक आलोचना वाले प्रावधानों में से एक थी, को अपरिवर्तित रखा गया है।
  • समझा जाता है कि डेटा संरक्षण बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में भी केंद्र सरकार का नियंत्रण बरकरार रखा गया है।
  • यह भी चिंता है कि यह कानून, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसके तहत सरकारी अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित किए जाने की संभावना है, जिससे आरटीआई आवेदक के साथ साझा करना मुश्किल हो जाएगा।

अन्य देशों से तुलना

  • अंकटाड के अनुसार, अनुमानतः 194 देशों में से 137 देशों ने डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया है।

अपनाने की दरः

  • अफ्रीकाः 61% (54 में से 33 देश)
  • एशियाः 57% (60 में से 34 देश)
  • सबसे कम विकसित देशः 48% (46 में से 22)

ईयू मॉडलः

  • जीडीपीआर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
  • अत्यधिक कठोर होने और डेटा संसाधित करने वाले संगठनों पर कई दायित्व थोपने के कारण इसकी आलोचना की गई है।

यूएस मॉडलः

  • गोपनीयता सुरक्षा को मोटे तौर पर ‘स्वतंत्रता सुरक्षा’ के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • यह व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह को तब तक सक्षम बनाता है जब तक व्यक्ति को ऐसे संग्रह और उपयोग के बारे में सूचित किया जाता है।