खबरों में क्यों?
- हाल ही में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भारत में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया।
- राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है (अनुच्छेद 52) और वह देश का पहला नागरिक भी होता है।
- वह उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ संघ की कार्यपालिका का हिस्सा है।
राष्ट्रपति का चुनाव
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होगा।
- यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है।
- चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है।
- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के चुनावों हेतु इलेक्टोरल कॉलेज में निम्न निर्वाचित सदस्य शामिल हैं:
- लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
- राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वह पुनः निर्वाचित हो सकता है जिसकी कोई सीमा नहीं है (अनुच्छेद 57)।
राष्ट्रपति की योग्यता (अनुच्छेद 58)
- वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए।
- लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
- वह लाभ के किसी पद पर न हो।
- अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में कहता है जबकि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताता है।
राष्ट्रपति की शक्तियां: कार्यकारी शक्तियां
- भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यवाही उसके नाम पर जानी जाएगी ।
- वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है।
- वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित लोगों की नियुक्ति करता हैः
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG)
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य
- राज्य के राज्यपाल
- भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य।
- वह राष्ट्रीय आयोगों जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की नियुक्ति करता है।
- वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है।
विधायी शक्तियां
- वह संसद सत्र को बुलाता है, उसका सत्रवसान करता है और लोकसभा को भंग करता है। (अनु- 85)
- गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। (अनु- 108)
- वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र संसद को संबोधित करता है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है।
न्यायिक शक्तियां
- वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है।
- वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, हालांकि, दी गयी सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं हैं। (अनु-143)
- उसे अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है।
अन्य शक्तियां
- राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां हैं जैसे धन विधेयक पर पूर्व सिफारिश जरूरी है, संसद के समक्ष केंद्रीय बजट रखने की अनुमति देता है और वह हर पांच वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है।
- राष्ट्रपति थल सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है।